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पटना नगर निगम शहर को जोन में बांटकर करेगा टैक्स की वसूली, जानें देने होंगे कितने रुपये

अब पटना शहर में होर्डिंग-पोस्टर पर विज्ञापन की दरें जोन वाइज तय होंगी. पूरे शहर को कई जोन में बांट कर नगर निगम टैक्स वसूलेगी. नगरपालिका संशोधन विधेयक के अंतर्गत नगर निगम को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में लगने वाले पोस्टर और होर्डिग पर टैक्स वसूलेगा.

अब पटना शहर में होर्डिंग-पोस्टर पर विज्ञापन की दरें जोन वाइज तय होंगी. पूरे शहर को कई जोन में बांट कर नगर निगम टैक्स वसूलेगी. नगरपालिका संशोधन विधेयक के अंतर्गत नगर निगम को अब यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने क्षेत्र में लगने वाले पोस्टर और होर्डिग पर टैक्स वसूलेगा. इसके लिए निविदा के आधार पर एजेंसी को शुल्क वसूलने का अधिकार दिया जायेगा. टैक्स वसूली के लिए अलग-अलग जोन को चिह्नित करने और जोन वाइज टैक्स की अलग-अलग दरें तय करने का भी अधिकार नगर निगम को दिया गया है. इसके आधार पर पटना नगर निगम की बैठक में अलग- अलग जोन को चिह्नित किया जायेगा और उनके लिए अलग-अलग दरें तय की जायेंगी.

एजेंसियों को दो लाख रुपये देकर करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन

निविदा डालने के लिए एजेंसियों को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. इसके लिए शुल्क के रूप में दो लाख रुपये देने होंगे. साथ ही हर वर्ष एक लाख रुपये नवीनीकरण के लिए देने होगे. निविदा डालने वाली एजेंसियों में जो सबसे बड़ी बोली लगायेगी और शर्तों के अनुसार सबसे फिट होगी, उसे टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जायेगा.

बढ़ जायेगा नगर निगम का आर्थिक संसाधन

होर्डिंग-पोस्टर पर विज्ञापन शुल्क वसूलने का अधिकार मिलने से नगर निगम की आय के स्रोत बढ़ जायेंगे. इससे हर साल करोड़ों रुपये की आय होने की संभावना है. इस आय का इस्तेमाल शहर के सौंदर्यीकरण और इसे साफ-सुथरा बनाये रखने की व्यवस्था को दुरुस्त करने में किया जायेगा.

पोस्टर-होर्डिंग के जाल से मिलेगा छुटकारा

पोस्टर-होर्डिंग पर विज्ञापन शुल्क लगाये जाने से शहर में इनकी संख्या में कमी आने की संभावना है. अभी बेली रोड समेत शहर की सभी प्रमुख सड़कों की दोनों ओर, गांधी मैदान सर्किल की चारों ओर और मौर्या कांप्लेक्स समेत सभी बड़े व महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के इर्द-गिर्द पोस्टर-होर्डिंग का जाल बिछा दिखता है. इससे भी कुछ हद तक छुटकारा मिलेगी.

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