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Jharkhand News: निलंबित IAS पूजा सिंघल व अन्य पर प्राथमिकी के लिए सरकार ने विधि विभाग से मांगी राय

ईडी ने इन लोगों द्वारा अवैध खनन और उससे की जानेवाली वसूली की जानकारी भी सरकार को दी थी. ईडी की सूचनाओं के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की जानी है.

राज्य सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा साझा की गयी सूचना के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के मामले पर विधि विभाग से राय मांगी है. प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले की जांच के बाद इससे संबंधित पहली रिपोर्ट नवंबर 2022 में राज्य सरकार को भेजी थी. ईडी की इस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और छह जिला खनन पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी है.

ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्रथम चरण की जांच पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया. इसके बाद जांच में मिले तथ्यों व कोर्ट में पेश आरोप पत्र की कॉपी राज्य सरकार को भेजी. साथ ही सीए सुमन कुमार, पाकुड़ के जिला खनन पदाधिकारी प्रदीप कुमार, दुमका के जिला खनन पदाधिकारी कृष्ण कुमार किस्कू, साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, रामगढ़ जिला खनन दाधिकारी नितेश कुमार गुप्ता, पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी निशांत अभिषेक और खूंटी के जिला खनन पदाधिकारी नदीम शाफी से संबंधित ब्योरा भी राज्य सरकार के साथ साझा किया था.

ईडी ने इन लोगों द्वारा अवैध खनन और उससे की जानेवाली वसूली की जानकारी भी सरकार को दी थी. ईडी की सूचनाओं के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की जानी है. सुप्रीम कोर्ट ने मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में अपने फैसले में यह कहा था कि ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत जांच में मिले तथ्यों को साझा करने पर सरकार के स्तर से आरोपित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करनी है. अब विधि विभाग की राय मिलने के बाद राज्य सरकार आगे की कार्रवाई करेगी.

ईडी ने इन लोगों पर प्राथमिकी के लिए लिखा है

  • पूजा सिंघल, निलंबित आइएएस

  • सुमन कुमार, सीए

  • प्रदीप कुमार, डीएमओ, पाकुड़

  • कृष्णा किस्कू, डीएमओ, दुमका

  • विभूति कुमार, डीएमओ, साहिबगंज

  • नितेश कु गुप्ता, डीएमओ रामगढ़

  • निशांत अभिषेक, डीएमओ, प सिंहभूम

  • नदीम शाफी, डीएमओ, खूंटी

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