शकील अख्तर, रांची: मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने जेल में रह कर ठेका हासिल किया. फर्जी नाम से ई-मेल और इंस्टाग्राम अकाउंट बना कर अपने कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिया. साथ ही अपने कर्मचारियों के नाम पर जारी किये गये आठ सिम कार्ड का इस्तेमाल किया. इडी की ओर से की जा रही 100 करोड़ रुपये के मिड डे मील घोटाले की जांच के दौरान उक्त जानकारियां मिली हैं.
इडी की जांच में यह पाया गया कि संजय तिवारी ने ‘सुमन परिवाद’ के नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया. इसके अलावा एक ई-मेल आइडी(paridasuman389@gmail.com) बनाया. इन अकाउंट को जेल से ऑपरेट किया. उसके कर्मचारियों ने इस इंस्टाग्राम अकाउंट और ई-मेल को फॉलो भी किया.
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संजय तिवारी ने जेल से आठ अलग-अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों व उनके पारिवारिक सदस्यों को फोन किया और अपने व्यापारिक गतिविधियों को चलाने सहित अन्य मामलों में दिशा-निर्देश दिये. सभी सिम कार्ड संजय तिवारी के जेल जाने के बाद उसके ड्राइवर, कुछ कंपनियों के निदेशक सहित अन्य कर्मचारियों के नाम से जारी किये गये थे.
संजय तिवारी ने पांच नंबरों (7808699850, 7257979522, 9060427544, 9334807565, 7257927450) का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक महिला कर्मचारी की बहन और मां को 99 कॉल किये. उसने इन नंबरों से अपने कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्यों से व्हाट्सएप चैट भी किये. जांच के दौरान महिला कर्मचारी के पारिवारिक सदस्यों से बात करने के लिए इस्तेमाल किये गये इन सभी नंबरों का लोकेशन बिरसा मुंडा जेल पाया गया है.
संजय तिवारी ने अपनी कंपनी एसएसआरएस इंजीकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी में बरनाली गांगुली को निदेशक बनाया था. इस निदेशक के नाम पर 16 मार्च 2022 को जारी किये गये सिम कार्ड नंबर (7257927450) का इस्तेमाल भी संजय तिवारी ने जेल से किया.
उसने अपनी कंपनी के निदेशक को फोन पर ही यह निर्देश दिया कि मेसर्स यूटीएस हॉस्पिक का गोपाल कॉम्प्लेक्स और अशोक नगर स्थित कार्यालय खुल गया है. वह जा कर वहां ज्वाइन कर ले. जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी मिली कि वह जेल में रह कर अपनी कंपनियों के नाम पर ठेका आदि लेने की कोशिश करता था. उसने मेसर्स एपको इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपनी एसएसआरएस इंजीकॉम नामक कंपनी के नाम पर काम भी लिया.
9334807565 : अभिषेक कुमार सिंह, संजय का ड्राइवर
9263769040 : अभिषेक कुमार सिंह, संजय का ड्राइवर
7257927450 : बरनाली गांगुली, संजय के कर्मचारी की पत्नी
7257979522 : अमरदीप राम, संजय का कर्मचारी
8862988762 : आमिर सुहैल, संजय का कर्मचारी
8271107782 : अरविंद कुमार, संजय का कर्मचारी
8537028089 : पिंटू पटुआ, संजय का कर्मचारी
7808699850 : वेद प्रकाश सिंह, संजय का कर्मचारी
सुप्रीम कोर्ट ने संजय तिवारी को एक महीने के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि संजय तिवारी एक महीने के अंदर 16.35 करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करे. एक महीने के बाद उसकी नियमित जमानत पर विचार किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि मिड डे मील का 100 करोड़ रुपये स्टेट बैंक के खाते से भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में ट्रांसफर हुए थे. मामला उजागर होने के बाद बैंक ने अपने खाते से मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उसके पैसे लौटा दिये. हालांकि, बैंक द्वारा भानु कंस्ट्रक्शन से अब तक 16.35 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की जा सकी है.
संजय तिवारी को यह बकाया राशि बैंक में जमा करने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद वह सरेंडर करेगा. जांच अधिकारी की अनुमति के बिना रांची से बाहर नहीं जायेगा. वह किसी गवाह से नहीं मिलेगा और नहीं उसे किसी भी तरह से प्रभावित करेगा.