Union Budget 2023 New Income Tax Slabs: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट पेश कर दिया है. अपने बजट भाषण में उन्होंने टैक्स कंप्लाएंस को और आसान करने की घोषणा की है.
निर्मला सीतारमण इसके साथ ही कॉमन IT रिटर्न फॉर्म लाने का भी ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने नये टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से 7 लाख कर दी है.
सरचार्ज की अधिकतम लिमिट 37% से घटकर 25% कर दी गई है. नए टैक्स रिजीम में 7 से घटाकर 5 टैक्स स्लैब किया गया है. नये टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बनाया गया है.
फिलहाल, 5 लाख तक की इनकम में पर कोई टैक्स नहीं लगता है. अब 7 लाख तक रिबेट मिलेगी. नये टैक्स रिजीम में 7 से घटाकर 5 टैक्स स्लैब किया गया है. नयी व्यवस्था के तहत, 0-2.50 लाख रुपये तक की आमदनी पर पूरी तरह से आयकर छूट है.
2.50-5 लाख रुपये तक आय पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 5 से 7.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को अब 10 फीसदी टैक्स देना होगा, जिनकी आमदनी 7.50 लाख से 10 लाख रुपये तक है, उन्हें अब 15 फीसदी टैक्स होना होगा.
10 से 12.50 लाख रुपये तक आमदनी वालों को 20 फीसदी टैक्स देना पड़ेगा. 12.50 लाख से 15 लाख रुपये की आमदनी वालों को 25 फीसदी टैक्स देना होगा. वहीं जिनकी आमदमी 15 लाख रुपये से से ज्यादा है, ऐसे लोगों को 30 फीसदी टैक्स देना होगा.