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PM Kisan Yojana: किसानों के खाते में कब आयेगी 13वीं किस्त ? मोदी सरकार ने दी ये गुड न्यूज

देशभर के किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार है. अबतक मोदी सरकार किसानों के खाते में 12वीं किस्त डाल चुकी है. अब 13वीं किस्त को लेकर खबर आ रही है कि इस महीने के आखिर तक सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल देगी.

देश भर के करोड़ों किसानों को इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Yojana) के तहत मिलने वाली 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. लेकिन इससे पहले देश के किसानों के लिए गुड न्यूज भी है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लाभार्थियों की संख्या में इजाफा करने की तैयारी में है. जिसकी घोषणा बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दी थी.

पीएम किसान योजना में 2.2 लाख करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम किसान योजना में 2.2 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया था. इससे लाभार्थी किसानों की संख्या में इजाफा होगा. अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा.

कब जारी होगी 13वीं किस्त

देशभर के किसानों को पीएम किसान की 13वीं किस्त का इंतजार है. अबतक मोदी सरकार किसानों के खाते में 12वीं किस्त डाल चुकी है. अब 13वीं किस्त को लेकर खबर आ रही है कि इस महीने के आखिर तक सरकार किसानों के खाते में पैसे डाल देगी.

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eKYC नहीं कराने पर रुक सकता है पैसा

किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ लेना है, तो eKYC कराना बेहद जरूरी है. अगर कोई किसान eKYC नहीं कराते हैं, तो उनकी 13वीं किस्त रुक सकती है. eKYC आप खुद से घर बैठे कर सकते हैं, तो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर भी eKYC करा सकते हैं.

क्या है किसान सम्मान निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केन्‍द्र सरकार की महत्‍वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत छोटे और सीमान्त किसानों को सलाना न्यूनतम छह हजार रुपये दिये जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 24 फरवरी 2019 को उत्‍तर प्रदेश में यह योजना गोरखपुर से शुरू की थी और एक करोड़ किसानों के खातों में दो-दो हजार रुपये की पहली किस्‍त भेजी गयी थी. इस योजना के तहत हर पात्र किसान को तीन किश्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है.

इस स्थिति में किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान का पैसा

प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत लाभार्थी किसान अगर आयकर भरते हैं, तो वैसे स्थिति में अपात्र घोषित हो सकते हैं. जबकि कई मामलों में पति और पत्नी दोनों को ही इस निधि का लाभ प्राप्त हो रहा था जबकि नियमानुसार उनमें से किसी एक को ही इस योजना का लाभ‍ दिया जा सकता है.

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