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झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को दिया झटका तो कचहरी मार्केट दुकानदार संघ को मिली राहत, जानें पूरा मामला

अपील याचिका खारिज होने के बाद कचहरी मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गयी है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी थी

झारखंड हाइकोर्ट ने कचहरी मार्केट के दुकानदारों के मामले में एकल पीठ के आदेश को देनेवाली राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना. राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार करते हुए खंडपीठ ने 305 दिन विलंब से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया. सरकार का कहना था कि कचहरी मार्केट के दुकानदारों के लिए स्कीम नहीं है. फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था के लिए स्कीम है.

अपील याचिका खारिज होने के बाद कचहरी मार्केट के दुकानदारों को बड़ी राहत मिल गयी है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी थी. एकल पीठ ने कचहरी मार्केट के दुकानदारों के मामले में राज्य सरकार को उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने का आदेश दिया था. उक्त आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी.

कृषि बाजार समिति पंडरा की ओर से कचहरी मार्केट दुकानदारों को रेंट पर दुकान दिया गया था. वर्ष 2011 में किराया की अवधि समाप्त होने पर कचहरी मार्केट के दुकानदारों को नोटिस देकर उनसे दुकान खाली करायी गयी. इसके बाद कचहरी मार्केट दुकानदार संघ ने पुनर्वास की मांग करते हुए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. वर्तमान में कचहरी मार्केट के स्थान पर रांची नगर निगम का भवन बना दिया गया है.

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