Bijnor: बिजनौर जिले में एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व भाजपा सांसद यशवंत सिंह को मार्ग जाम करने के एक मामले में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. इस बात की जानकारी पुलिस ने शनिवार को दी.
जिसमें बताया गया है कि 10 जनवरी 2015 को नूरपुर और जलीलपुर के 44 गांव अमरोहा जिले में मिलाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में भीड़ ने गोहावर चौक पर लगभग 21 घंटे तक रास्ता जाम किया था. इस दौरान बिजनौर से पूर्व भाजपा सांसद यशवंत सिंह भी धरने पर बैठे थे. पुलिस ने इस मामले में यशवंत सिंह के साथ 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था.
नूरपुर के थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत अभिनव यादव ने शुक्रवार शाम पूर्व सांसद यशवंत सिंह को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई.
बता दें हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट ने विजमा यादव को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की सजा सुनाई. उनके खिलाफ धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. दरअसल सपा विधायक विजमा यादव पर आरोप है कि उन्होंने 21 सितंबर 2001 को प्रयागराज के सराय इनायत इलाके में पुलिस टीम पर हमला किया था. समर्थकों के साथ किए गए इस हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे. कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें डेढ़ साल की सजा सुनाई.
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दरअसल सहसा चौकी के सामने 21 सितंबर 2000 को श्यामबाबू के सात साल के बेटे आनंदी जी उर्फ छोटू की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी. इसके बाद लोगों ने उसके शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया था और बल्ली आदि रखकर बलवा किया गया था. इस भीड़ में कई लोग असलहों से लैस थे. इन लोगों ने मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी सराय इनायत, कृपाशंकर दीक्षित और पुलिस की टीम पर पथराव किया. जिसके बाद काफी हंगामा देखने को मिला था. इस मामले में विजमा यादव समेत कई लोग आरोपी बनाए गए थे. इस मामले में सराय इनायत थाने में मामला दर्ज किया गया था.