SP MLA Irfan Solanki: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ आगजनी के मामले में शुक्रवार से सुनवाई शुरू होगी. इरफान व उनके भाई रिजवान समेत पांच आरोपितों के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं. आरोप तय होने के बाद आज पहली सुनवाई होगी. डिफेंस कॉलोनी, जाजमऊ निवासी महिला ने विधायक व अन्य आरोपितों के खिलाफ कब्जे के इरादे से आगजनी, बलवा, भयभीत करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है.
वहीं विधायक और उनके भाई की जिला जज कोर्ट में दायर रिवीजन अर्जी खारिज हो गई. एडीजीसी रवींद्र अवस्थी का कहना है कि विधायक और उनके भाई की ओर से आगजनी के मामले में आरोप मुक्त करने की रिवीजन अर्जी डाली गई थी. इस मामले में आरोप तय हो चुके हैं. इस रिवीजन अर्जी का औचित्य नहीं हैं.इसलिए अर्जी खारिज किया गया है... अपडेट