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काले कपड़े पहनकर संसद जायेंगे कांग्रेसी सांसद? राहुल गांधी और अदाणी मुद्दे पर जोरदार हंगामे की तैयारी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति एवं शहीद प्रधानमंत्री का बेटा कभी देश का अपमान नहीं कर सकता. उन्होंने अपने पिता एवं दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए यह बात कही, जिनकी 1991 में हत्या कर दी गई थी.

राहुल गांधी की अयोग्यता और अदाणी मुद्दे पर कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक विरोध प्रदर्शन कर रही है. 27 मार्च को कांग्रेसी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी कर ली है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेसी सांसद काले कपड़े पहनकर जायेंगे.

राहुल गांधी के समर्थन में देशभर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ देशभर में ‘संकल्प सत्याग्रह’ किया. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राहुल गांधी पर ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी के जरिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान करने का आरोप लगाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की और सवाल किया कि जब नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे भगोड़े लोगों की आलोचना की जाती है तो सत्ताधारी पार्टी को दर्द क्यों होता है.

शहीद प्रधानमंत्री का बेटा कभी देश का अपमान नहीं कर सकता : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश को जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर चलने वाला व्यक्ति एवं शहीद प्रधानमंत्री का बेटा कभी देश का अपमान नहीं कर सकता. उन्होंने अपने पिता एवं दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए यह बात कही, जिनकी 1991 में हत्या कर दी गई थी. प्रियंका ने कहा कि समय आ गया है कि अहंकारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाए क्योंकि राहुल गांधी को चुनाव लड़ने से रोकना देश और इसके लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. कांग्रेस महासचिव ने आरोप लगाया कि उद्योगपति गौतम अदाणी को लेकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए राहुल गांधी को अयोग्य ठहराया गया है और जनता इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब देगी.


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2019 के मानहानि मामले में राहुल को सूरत कोर्ट ने सुनायी दो साल की सजा

गौरतलब है कि केरल की वायनाड सीट से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 के मानहानि के एक मामले में दो साल जेल की सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया. लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा. सूरत की एक अदालत ने यह फैसला ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर दिया था.

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