12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

H-1B वीजा धारकों को नौकरी से निकाले जाने के बाद 60 दिनों के अंदर छोड़ना होगा अमेरिका ? जानें क्या है सच

H-1B Visa- नौकरी से निकाले गए H-1B वीजा धारकों के लिए काम कर रहे फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने हाल में यूएससीआईएस को टेक्नोलॉजी सेक्टर में छंटनी के प्रभावों के बारे में लिखा था और देश छोड़ने के लिए 60 दिन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था.

H-1B Visa: टेक्नोलॉजी सेक्टर में बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने कहा है कि यह मानना गलत है कि H-1B वीजा धारकों को नौकरी से निकाले जाने पर 60 दिन के भीतर देश छोड़ना होता है. हालांकि, उनके पास देश में रहने के कई विकल्प मौजूद हैं. फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज (FIIDS) को लिखे पत्र में यूएससीआईएस के निदेशक उर एम जद्दू ने कहा- जब गैर-आप्रवासी कर्मचारियों को निकाला जाता है, तो उन्हें अपने विकल्पों के बारे में पता नहीं होता और कुछ मामलों में गलत तरीके से मान लिया जाता है कि उनके पास 60 दिन के भीतर देश छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

देश छोड़ने के लिए 60 दिन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध

नौकरी से निकाले गए H-1B वीजा धारकों के लिए काम कर रहे फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने हाल में यूएससीआईएस को टेक्नोलॉजी सेक्टर में छंटनी के प्रभावों के बारे में लिखा था और देश छोड़ने के लिए 60 दिन की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था. यूएससीआईएस ने कहा- हम विशेष रूप से टेक्नोलॉजी सेक्टर में नौकरी से निकाले गए लोगों की समस्या से अवगत हैं.

Also Read: उत्तर कोरिया: 2 लाख लोग घरों में कैद, पूरा शहर सील, कारण जानकर चौंक जाएंगे आप
नौकरी छोड़ते हैं तो होते हैं चार विकल्प

USCIS के अनुसार, जब गैर-आप्रवासी कर्मचारी स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से नौकरी छोड़ते हैं तो आम तौर उनके पास चार विकल्प होते हैं. इनमें गैर-आप्रवासी स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना और स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना शामिल है. यूएससीआईएस ने कहा कि वे बाध्यकारी परिस्थितियों में रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज के लिए एक आवेदन भी दायर कर सकते हैं या नियोक्ता को बदलने के लिए अनुरोध कर सकते हैं.

अवधि समाप्त होने पर छोड़ना पड़ सकता है अमेरिका

USCIS ने एक पत्र में कहा- यदि इनमें से कोई एक कार्रवाई 60-दिन की अवधि के भीतर की जाती है, तो अमेरिका में गैर-आप्रवासी अधिकृत रूप से 60 दिन से अधिक समय तक रह सकते हैं भले ही वे अपनी पुरानी गैर-आप्रवासी स्थिति खो चुके हों. यूएससीआईएस के अनुसार, यदि कर्मचारी अनुग्रह अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें तथा उनके आश्रितों को 60 दिन के भीतर या उनकी अधिकृत वैध अवधि समाप्त होने पर अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.

H-1B वीजा की कार्रवाई एक अक्टूबर से शुरू

अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा ने साथ ही बताया कि वित्त वर्ष 2024 के लिए H-1B वीजा की कार्रवाई 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और सभी पात्र आवेदकों को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें