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बिहार के सात कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई को मिली अनुमति, जानिए किन विषयों की पढ़ाई कर सकेंगे छात्र

शिक्षा विभाग ने बेतिया, सीतामढ़ी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के सात अंगीभूत कॉलेजों में स्नातकोत्तर विषयों की पढ़ाई की अनुमति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत दी है. जानिए किस कॉलेज को किस विषय के लिए अनुमति मिली है.

पटना. शिक्षा विभाग ने बिहार के सात अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 से स्नातकोत्तर की पढ़ाई कराने की अनुमति दी है. यह कॉलेज निर्धारित विषयों में अब स्नातकोत्तर की पढ़ाई करा सकेंगे. शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में सरकारी आदेश जारी कर दिये हैं.

इन कॉलेजों को दी गयी अनुमति

शिक्षा विभाग द्वारा जिन अंगीभूत कॉलेजों को स्नातकोत्तर की पढ़ाई करने की अनुमति दी गयी है, उसमें बेतिया के रामलखन सिंह यादव कॉलेज, सीतामढ़ी स्थित एसआरकेवी कॉलेज , मोतिहारी स्थित श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज और एलएनडी कॉलेज , मुजफ्फरपुर स्थित रामेश्वर कॉलेज,लंगट सिंह विश्वविद्यालय और आरबीबीएम कॉलेज शामिल हैं.

इन विषयों की होगी पढ़ाई

  • रामलखन सिंह यादव कला संकाय में गृह विज्ञान, भूगोल, संगीत,मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र ,अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान विषय में भौतिकी, गणित,रसायन, वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान की पढ़ाई होगी.

  • जबकि एसआरकेजी कॉलेज में कला वर्ग के इतिहास और मनोविज्ञान और वाणिज्य के सभी अनिवार्य विषय की पढ़ाई हो सकेगी.

  • श्रीकृष्ण सिंह महिला कॉलेज के मनोविज्ञान ओर गृह विज्ञान की पढ़ाई होगी.

  • रामेश्वर कॉलेज में वाणिज्य संकाय के सभी अनिववार्य विषयों की पढ़ाई होगी.

  • आरबीबीएम कॉलेज में कला संकाय के गृह विज्ञान, मनो विज्ञान ,इतिहास और हिंदी विषय की पढ़ाई सुनिश्चित हो सकेगी.

  • एलएनडी कॉलेज कला और विज्ञान संकाय के इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, हिंदी भूगोल, भौतिकी और रसायन की पढ़ाई होगी.

  • लंगट सिंह कॉलेज में भोजपुरी, अंग्रेजी, भूगोल, संस्कृत, संगीत और वाणिज्य के सभी अनिवार्य विषय की पढ़ाई हो सकेगी.

  • शिक्षा विभाग ने इन अंगीभूत कालेजों में स्नातकोत्तर विषयों की पढ़ाई की अनुमति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत दी है.

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गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की सैलरी के लिए राशि जारी

पटना, बेगूसराय एवं गोपालगंज जिला के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षको को वित्तीय वर्ष-2022-23 में 1.60 करोड़ राशि की स्वीकृति दी गयी है. शिक्षा विभाग ने इसके लिए जरूरी आदेश जारी कर दिये हैं.

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