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लालू यादव ने मां दुर्गा के नाम पर रखा पोती का नाम, तेजस्वी ने ट्वीट कर दी जानकारी

राजद सुप्रीमो लालू यादव ने चैत्र नवरात्री में जन्मी अपनी पोती का नाम मां दुर्गा के नाम पर रखा है. तेजस्वी यादव ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है. तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि प्यारी सी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने अपना प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर हमारी खुशियों को कई गुणा बढ़ाया.

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने चैत्र नवरात्री (Chaitra Navratri) में जन्मी अपनी पोती का नाम मां दुर्गा के छठे स्वरूप नाम पर रखा है. तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है. तेजस्वी यादव ने बताया कि प्यारी सी सुपुत्री के जन्म पर आप सभी ने अपना प्रेम, आशीर्वाद और शुभकामनाएं देकर हमारी खुशियों को कई गुणा बढ़ाया, इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं. बच्ची के दादा श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बेटी का नाम “कात्यायनी” रखा है.

27 मार्च को तेजस्वी के घर जन्मी थी बेटी

बता दें कि तेजस्वी यादव के घर 27 मार्च को बेटी का जन्म हुआ था. पुत्री रत्न के प्राप्ति के बाद लालू यादव का पूरा परिवार खुशियों से झूम उठा था. शाम में तेजस्वी अपने पिता और मां राबड़ी देवी के साथ अस्पताल पहुंचे थे. इसे लेकर लालू यादव ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा था कि नवरात्रि के पवित्र अवसर पर माता रानी के असीम आशीर्वाद तथा रहमतों, नेकियों और बरकतों के मुक़द्दस माह-ए-रमजान एवं चैती छठ महापर्व के पावन दिन लक्ष्मी रत्न पौत्री के जन्म पर प्रेषित आपकी शुभकामनाओं के लिए हार्दिक धन्यवाद.


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दादा बनते ही लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में मिली थी राहत

लालू प्रसाद यादव को दादा बनते ही, चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में बड़ी राहत मिली थी. सीबीआई ने मामले में राजदग सुप्रीमो को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देने का आग्रह किया था. मगर कोर्ट में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि पहले से लंबित मामले में इसकी सुनवाई करेंगे. बता दें कि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए लालू यादव को रांची हाईकोर्ट से 22 अप्रैल 2022 को जमानत मिल गयी थी. इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में अपने किडनी का इलाज कराया. CBI ने उसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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