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Delhi Excise Policy: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

Delhi Excise Policy Case : सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 26 फरवरी के दिन पूछताछ की थी और इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था. गिरफ्तार किये जांरे के बाद उनपर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिकंजा कसा जाने लगा है.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि को आज 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. सिसोदिया को विशेष जज एम.के. नागपाल के समक्ष पेश किया गया ,जिन्होंने जांच एजेंसी के अनुरोध पर पूर्व उपमुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में जांच महत्वपूर्ण चरण में है. सिसोदिया को 2021-22 के लिए आबकारी नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तार किया गया था.

26 फरवरी को किये गए गिरफ्तार

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से 26 फरवरी के दिन पूछताछ की थी और इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था. गिरफ्तार किये जांरे के बाद उनपर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिकंजा कसा जाने लगा है. जानकारी के लिए बता दें आज यानी की 3 अप्रैल को उनकी न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली थी जिसकी वजह से उन्हें आज कोर्ट में पेश भी किया गया था. कोर्ट ने आज भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी. कोर्ट ने आज उनके न्यायिक हिरासत को और 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को आने वाले 17 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है.


CBI कोर्ट ने भी ख़ारिज की थी जमानत याचिका

मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को पिछले महीने भी सीबीआई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था. सिसोदिया की जमानत खारिज किये जाने पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अब वे निचली कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. (भाषा इनपुट के साथ)

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