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श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से मिली राहत, शाही ईदगाह के अमीन सर्वे पर रोक लगी

29 मार्च को कोर्ट ने शाही ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया था. मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में रिवीजन में गया. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद स्थगन आदेश जारी कर दिया.

मथुरा. मथुरा की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुनवाई हुई इस दौरान कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई अब 11 अप्रैल को होगी. आपको बता दें 29 मार्च को कोर्ट ने शाही ईदगाह का अमीन सर्वे करने का आदेश दिया था. इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए मुस्लिम पक्ष ने सीनियर डिवीजन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र दाखिल किया था.कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए अमीन सर्वे पर स्टे लगा दिया.

मुस्लिम पक्ष ने दाखिल किया था रिवीजन

शाही ईदगाह मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील नीरज शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली का संपूर्ण अवलोकन किए बिना ही आदेश जारी कर दिए थे. सामन्यत: हर केस में अधिकतर होता है, लेकिन यह मामला ऐसा नहीं था जिसमें अमीन कमीशन जारी होना चाहिए. 8 दिसंबर को एक आदेश जारी किया गया था जो एक पक्षीय था. उसके बाद फिर मुस्लिम पक्ष की बिना उपस्थिति के आदेश जारी कर दिया गया. इसके खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया. कोर्ट को बताया गया कि पहले 7 रूल 11 पर सुनवाई हो. इसके साथ ही अमीन सर्वे पर रोक लगाई जाए.

कोर्ट ने स्थगन ऑर्डर दे दिया.

आपको बता दें 8 दिसंबर 2022 को हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अमीन सर्वे के आदेश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति जताई गई थी और कोर्ट में पहले केस की मेंटेबल और नॉन मेनटेबल होने के लिए 7 रूल 11 पर सुनवाई करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसकी वजह से आदेश का अनुपालन नहीं हो सका. और आदेश का अनुपालन न होने पर 29 मार्च को हिंदू सेना ने फिर प्रार्थना पत्र दिया. वहीं आदेश का अनुपालन कराने के लिए गुहार लगाई. जिस पर सिविल जज सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन करने के आदेश दे दिए.

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