14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Old Pension Scheme: सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए पैनल गठित

सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे.

वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अगुआई में एक समिति गठित की है. समिति सुझाव देगी कि क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है या नहीं. समिति एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी.

टी वी सोमनाथन की अगुआई में गठित समिति में ये होंगे शामिल

सोमनाथन की अगुआई में समिति में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के चेयरमैन बतौर सदस्य होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अगुआई वाली समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत पेंशन संबंधी मुद्दों को देखेगी.

गैर-भाजपाई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की

यह घोषणा कई गैर-भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि में हुई है. राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए एनपीएस के तहत संचित कोष को वापस करने का अनुरोध किया है. वित्त मंत्रालय ने पिछले साल संसद को बताया था कि वह एक जनवरी, 2004 के बाद भर्ती हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में ओपीएस बहाल करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है.

Also Read: Old Pension Scheme: महाराष्ट्र में भी उठी पुरानी पेंशन योजना की मांग, सड़क पर उतरे कर्मचारी, उद्धव ने दिया साथ

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें