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राजस्‍थान में दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाया, एनसीडब्ल्यू हुआ एक्टिव

भाजपा सांसद और केंद्रीय किसान कल्याण राज्‍य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी इस घटना की निंदा की. उन्होंने कहा, एक दलित विवाहिता के साथ दुष्कर्म कर उसे तेजाब से जलाने की घटना सम्पूर्ण क्षेत्र के साथ राजस्थान पर काला धब्बा एवं लचर कानून व्यवस्था का प्रमाण है.

राजस्थान के बाड़मेर जिले में बलात्कार के बाद जिंदा जलाने की कोशिश में बुरी तरह झुलसी दल‍ित महिला की शुक्रवार देर रात जोधपुर के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गयी. इसके बाद एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष ने निष्पक्ष, समयबद्ध जांच करने के लिए राजस्थान डीजीपी को पत्र लिखा है. पुलिस ने शनिवार को बताया कि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हत्या का आरोप जोड़ा गया है.

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने 30 वर्षीय दलित महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी, जिसमें महिला करीब 50 प्रतिशत झुलस गयी थी. वहीं परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है और मामले में पचपदरा के थाना‍धि‍कारी व बालोतरा के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) को हटाने की मांग करते हुए एक करोड़ रुपये मुआवजा, परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. पुलिस के अनुसार शव को एमडीएच, जोधपुर के मुर्दाघर में रखा गया है.


भाजपा ने साधा निशाना

मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस घटना के मद्देनजर राज्‍य में कानून-व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाते हुए राज्‍य सरकार पर निशाना साधा है. बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि महिला को इलाज के लिए जोधपुर भेजा गया था. वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. उन्होंने बताया कि आरोपी शकूर खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. महिला की मौत होने के बाद पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) जोड़ी गयी है.

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शकूर खान घर में घुस गया और…

महिला के पति ने गुरुवार रात को तहरीर दी थी कि आरोपी शकूर खान उसके घर में घुस गया और उसकी पत्नी (पीड़ि‍ता) के साथ बलात्कार किया व उसे ज‍िंदा जलाने की कोशिश की. घटना के समय महिला घर पर अकेली थी. शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने दो बच्चों की मां महिला पर तेजाब जैसा रसायन डाला और भागने से पहले उसे आग लगा दी. पुलिस ने कहा कि आरोपी शकूर खान मृतक महिला के गांव का ही रहने वाला है और उसे शुक्रवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि इस संबंध में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की हत्या, बलात्कार सहित अन्य धाराओं तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

भाषा इनपुट के साथ

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