बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के प्रकाशन पर प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ, भागलपुर के सदस्यों में आक्रोश है. प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ शेखर गुप्ता ने कहा कि प्रकाशित नियमावली शिक्षकों के लिए छलावा है. कार्यरत पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद शिक्षकों को प्रकाशित नियमावली के तहत विद्यालय अध्यापक की पात्रता प्राप्त करने के लिए परीक्षा में शामिल होने की बाध्यता और इन शिक्षकों के वेतन और राज्यकर्मी की चिरप्रतीक्षित मांग को पूरा नहीं करना गलत है.
नई नियमावली को लेकर शिक्षक संघ आक्रोश में है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भागलपुर के जिला सचिव डॉ रवि शंकर ने नई नियमावली 2023 का पुरजोर विरोध किया और कहा कि इसमें नियोजित शिक्षकों को धोखा दिया है. यदि नियमावली में सुधार नहीं किया गया तो बिहार सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा. पूरे बिहार के नियोजित शिक्षकों को एकत्रित होकर मजबूती से आंदोलन किया जाएगा
बिहार मंत्रि परिषद ने ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023′ को सोमवार को मंजूरी दी. अब सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार एक अलग आयोग का गठन करेगी. नए नियम के तहत अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां नहीं की जाएंगी और अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए गए शिक्षक अब आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं को पास करने के बाद नियमित सरकारी शिक्षक बन सकते हैं.