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बिहार के 2987 पैक्स व 406 व्यापार मंडलों में वित्तीय गड़बड़ी के संकेत, नहीं कराया ऑडिट, विभाग ने किया शोकॉज

वित्तीय समेत अन्य अनियमितताएं उजागर होने के डर से इन पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा ऑडिट नहीं कराने की संभावना जतायी गयी है. ऑडिट नहीं कराने वाले पैक्स को विभाग की ओर से शोकॉज किया गया है.

मनोज कुमार, पटना. बिहार के सभी 38 जिलों में बीते दो वर्षों से 2987 पैक्स का ऑडिट नहीं हुआ. वहीं, इन दो वर्षों से राज्य के 408 व्यापार मंडलों का भी ऑडिट नहीं कराया गया. वर्ष 2021-22 में कुल 8643 में 6092 पैक्स का ही ऑडिट हुआ, 2371 पैक्स ने ऑडिट नहीं कराया. वहीं, इस वर्ष कुल 523 में से 245 व्यापार मंडलों का ही ऑडिट हुआ, 278 व्यापार मंडल बिना ऑडिट के ही चल रहे हैं. इसी तरह वर्ष 2020-21 में कुल 8643 में 7847 पैक्स का ऑडिट हुआ, 616 का ऑडिट नहीं कराया गया. इस वर्ष 523 में 393 व्यापार मंडलों ने ऑडिट कराया, 130 का संचालन बिना ऑडिट के ही हो रहा है.

वित्तीय गड़बड़ी के संकेत

ऑडिट नहीं कराने वाले पैक्स व व्यापार मंडलों में वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिले हैं. वित्तीय समेत अन्य अनियमितताएं उजागर होने के डर से इन पैक्स व व्यापार मंडलों द्वारा ऑडिट नहीं कराने की संभावना जतायी गयी है. ऑडिट नहीं कराने वाले पैक्स को विभाग की ओर से शोकॉज किया गया है. एक माह के अंदर ऑडिट नहीं कराने पर विभागीय कार्रवाई समेत एफआइआर तक करायी जायेगी. 

वर्ष समाप्ति के छह माह के अंदर कराना होता है

ऑडिट नियम के अनुसार, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 30 जून तक पैक्स को ऑडिट करा लेना है. इसके बाद भी अगर ऑडिट नहीं होता है, तीन माह का और समय दिया जाता है, लेकिन, 2987 पैक्स तथा 408 व्यापार मंडलों के द्वारा लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी ऑडिट नहीं कराया गया है. इससे इन पैक्स की ओर से बड़ी वित्तीय गड़बड़ी के संकेत मिल रहे हैं.

वर्ष 2021-22 में ऑडिट नहीं कराने वाले पैक्स का ब्योरा

वर्ष 2021-22 में अररिया-53, अरवल-11, औरंगाबाद-8, बांका-29, बेगूसराय-86, भागलपुर-62, भोजपुर-72, बक्सर-11, दरभंगा-145, पूर्वी चंपारण-151, गया-72, गोपालगंज-100, जमुई-34, जहानाबाद-11, कैमूर-11, कटिहार-52, खगड़िया-23, किशनगंज-14, लखीसराय-11, मधेपुरा-15, मधुबनी-204, मुंगेर-32, मुजफ्फरपुर-77, नालंदा-81, नवादा-7, पटना-98, पूर्णिया-28, रोहतास-27, सहरसा-35, समस्तीपुर-182, सारण-87, शेखपुरा-5, शिवहर-5, सीतामढ़ी-107, सीवान-111, सुपौल-39, वैशाली-92, पश्चिमी चंपारण-123.

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एक माह के अंदर ऑडिट कराने का निर्देश

सहकारिता विभाग के उप मुख्य अंकेक्षक कामेश्वर ठाकुर ने कहा कि पैक्स व व्यापार मंडलों ने ऑडिट नहीं कराकर नियम का उल्लंघन किया है. एक माह के अंदर ऑडिट कराने का निर्देश दिया गया है. ऐसा नहीं करने पर एफआइआर तक करायी जायेगी.

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