पटना के एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व एमपी और पूर्व सांसद राहुल गांधी को परिवाद पत्र के एक मामले में उपस्थित होने के लिए भेजे गए नोटिस को चुनौती देने वाली आपराधिक याचिका पर पटना हाइकोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. राहुल गांधी द्वारा दायर यह आपराधिक याचिका न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है.
25 अप्रैल से पहले सुनवाई का अनुरोध
राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल के पहले की जाए. कोर्ट को बताया गया की पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को एक परिवाद पत्र ( कंप्लेंट केस ) में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा है.
राहुल गांधी ने कहा था- जितने भी मोदी हैं वे चोर हैं
मालूम हो कि राहुल गांधी ने एक सभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी करते हुए यह कहा था कि जितने भी मोदी हैं वे चोर हैं . इसी टिप्पणी को आधार बनाते हुए देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया गया था .
गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दिया था दोषी करार
गुजरात की एक अदालत द्वारा इसी परिवाद पत्र पर राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. जिसके बाद उनकी सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है. अगर हाइकोर्ट द्वारा निचली अदालत के इस आदेश पर रोक लगा दिया जाता है तो राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा ,और अगर इस आदेश पर रोक नहीं लगाया जाता है तो राहुल गांधी को हर हाल में एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा.