बिहार में जातीय जनगणना के मामले पर पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. जातीय गणना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. उसपर अब सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हामी भर दी है. मिली जानकारी के अनुसार, इसी महीने 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना पर सुनवाई होगी. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बिहार की जाति आधारित गणना को चुनौती दी थी और अपनी याचिका में कहा है कि जातीय गणना केंद्र का काम है और इसे राज्य के अधीन नहीं देना चाहिए.
बता दें कि बिहार में जातीय गणना का दूसरा फेज शुरू हो गया है. पहले फेज के समापन के बाद अब दूसरे फेज में जातियों समेत अन्य कैटेगरी में कोड निर्धारित किए गए हैं. लोगों से गणना कार्य में लगे कर्मी घर-घर जाकर जानकारी जुटा रहे हैं. 17 तरह के सवालों के जवाब लोगों से लिए जा रहे हैं. वहीं इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी सबकी निगाहें गयी है.
Also Read: मनीष कश्यप पर NSA लगाने पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल, तमिलनाडु सरकार को भेजा नोटिस, जानें क्या पूछा..
सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को बिहार में जातीय जनगणना पर बड़ी सुनवाई होगी. जातीय गणना शुरू होने के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी है. याचिकाकर्ता ने इस गणना को लेकर सवाल खड़े किए हैं और दलील दी है कि यह केंद्र सरकार का काम है. राज्य सरकार इस तरह की जातीय गणना नहीं कर सकती. सुप्रीम कोर्ट अब इसपर सुनवाई करेगा.