लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया. उन्होंने बंगले की चाबी संबंधित अधिकारी को सौंप दी. इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने मुझे यह बंगला 19 साल तक रहने के लिए दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं.
#WATCH | Delhi: Congress leader Rahul Gandhi hands over his official bungalow, at Tughlak Lane, in the presence of Former Congress president Sonia Gandhi & party General Secretary Priyanka Gandhi Vadra and KC Venugopal. pic.twitter.com/FAPifisfPU
— ANI (@ANI) April 22, 2023
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिल रही है, लेकिन मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूं. इस मौके पर उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरे भाई ने जो कुछ कहा है वह बिलकुल सच है. उन्होंने सरकार के बारे में जो कुछ कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है. अब वे सरकार के खिलाफ बोलने की सजा पा रहे हैं. लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं, वे बहुत हिम्मत वाले हैं और हम हर संघर्ष करेंगे. सच बोलने से हम डरनेवाले नहीं हैं.
#WATCH | "People of Hindustan gave me this house for 19 years, I want to thank them. It's the price for speaking the truth. I am ready to pay any price for speaking the truth…," says Congress leader Rahul Gandhi as he finally vacates his official residence after… pic.twitter.com/hYsVjmetYw
— ANI (@ANI) April 22, 2023
राहुल गांधी ने जिस वक्त तुगलक रोड स्थित अपना बंगला खाली किया, उस वक्त उनके साथ उनकी मां और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी. हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की. इस मौके पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो एक राजनीतिक साजिश है. वे अब इस घर को किसी को भी दे सकते हैं. लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पर पीएम मोदी और अमित शाह अटैक कर रहे हैं वो पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है.
गौरतलब है कि मोदीसरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गयी. लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें सरकारी आवास खाली करने को कहा गया, जिसे राहुल गांधी ने खाली कर दिया. इससे पहले राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में सजा के खिलाफ अर्जी लगायी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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