Ranchi Money Laundering Case: 1000 करोड़ रुपये के घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उनकी अर्जी खारिज कर दी है.
ईडी कोर्ट और हाईकोर्ट ने भी नहीं दिया था बेल
सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा. दोनों आरोपियों को आजाद होने के लिए अभी इंतजार करना होगा. इससे पहले ईडी की स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट भी दोनों को बेल देने से इनकार कर चुका है.
जुलाई 2022 से होटवार जेल में बंद हैं दोनों
बता दें कि सीएम के बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और सत्ता के गलियारों में चर्चिक प्रेम प्रकाश जुलाई 2022 से रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार यानी होटवार जेल में बंद हैं. पंकज मिश्रा को ईडी ने 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था. वहीं, अवैध खनन के मामले में छापेमारी के बाद 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था.
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8 जुलाई 2022 को हुई थी पंकज मिश्रा के घर छापेमारी
मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित उनके 14 सहयोगियों के 18 ठिकानों पर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को छापेमारी की थी. जिसमें कोरोड़ों रुपये और कई दस्तावेज बरामद किये गए. पंकज मिश्रा पर बरहरवा थाना में दर्ज टेंडर मैनेज करने से जुड़े मामले को लेकर कारवाई हुई. छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था.
प्रेम प्रकाश के यहां 24 अगस्त को पहुंची थी ईडी
ईडी ने 24 अगस्त को प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहली बार छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान ईडी की टीम ने प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी. इसके अलावा कई अवैध संपत्तियों और कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए थे.