16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Shraddha Murder Case: आरोपी आफताब के खिलाफ कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

श्रद्धा वालकर के पिता के आवेदन पर दिल्ली पुलिस को भी कल तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है. वालकर के पिता ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि श्रद्धा के शव के अवशेष परिवार को सौंपे जाएं ताकि संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार किया जा सके.

दिल्ली की एक अदालत ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ फैसला सुना सकती है. पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है.

श्रद्धा के पिता ने आवेदन पर दिल्ली पुलिस को कोर्ट में देना है जवाब

श्रद्धा वालकर के पिता के आवेदन पर दिल्ली पुलिस को भी कल तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है. वालकर के पिता ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि श्रद्धा के शव के अवशेष परिवार को सौंपे जाएं ताकि संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार किया जा सके.

15 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला रख लिया था सुरक्षित

अतरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. इधर श्रद्धा वालकर के पिता के आवेदन पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को समय मांगा था.

Also Read: श्रद्धा मर्डर केस: कई लड़कियों को डेट कर रहा था आफताब, लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपनाया यह तरीका

24 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने 6,629 पृष्ठों का दायर किया था आरोपपत्र

दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था. श्रद्धा की कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.

आफताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े किये

गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में आफताब पूनावाला ने श्रद्धा वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी. उसने वालकर के शव के कम से कम 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा था और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें