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12 घंटे की ड्यूटी का नियम लिया गया वापस, बोले सीएम स्टालिन- श्रमिकों के कल्याण से कोई समझौता नहीं

मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां मजदूर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि काम की अवधि को आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने के प्रावधान वाले कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को श्रमिकों के हित में वापस ले लिया गया है.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने श्रमिकों के हित में कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को वापस ले लिया है, जिसमें काम के घंटे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिये गये थे. स्टालिन ने कहा कि न केवल सुधारों के लिए, बल्कि किसी मुद्दे पर आम राय को स्वीकार करने के लिए भी साहस की जरूरत होती है. उन्होंने कहा कि कई मजदूर संगठनों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बाद विवादास्पद अधिनियम को वापस ले लिया गया है.

अधिनियम 2023 को श्रमिकों के हित में वापस ले लिया गया: मुख्यमंत्री स्टालिन ने यहां मजदूर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि काम की अवधि को आठ से बढ़ाकर 12 घंटे करने के प्रावधान वाले कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को श्रमिकों के हित में वापस ले लिया गया है. उन्होंने कहा, ‘‘मैंने कभी इसे अपमान के रूप में नहीं लिया. मैंने इसे गौरव के रूप में लिया, क्योंकि कानून बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि इसे वापस लेने के लिए भी साहस की जरूरत होती है. हमें कलैगनार (पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि) ने इसी तरह प्रशिक्षित किया है. मजदूर संगठनों द्वारा संदेह जताये जाने के दो दिनों के भीतर ही इसे वापस ले लिया गया है.

श्रमिकों के कल्याण से समझौता नहीं: मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हम किसी भी परिस्थिति में श्रमिकों के कल्याण से समझौता नहीं करेंगे. उद्योगों को विकसित और श्रमिकों को समृद्ध होना चाहिए. गौरतलब है कि 21 अप्रैल को तमिलनाडु विधानसभा ने कुछ दलों के विरोध के बीच कारखाना (संशोधन) विधेयक 2023 पारित किया था. कई राजनीतिक दलों और श्रमिक संघों के 24 अप्रैल के विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने घोषणा की कि वह उक्त अधिनियम के अमल पर रोक लगा रही है.

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