12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई आज

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है.

मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 2 मई तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी थी. दरअसल सूरत के सेशंस कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनायी थी. जिसे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सजा सुनाये जाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी चली गयी है. यदि गांधी की दोषसिद्धि पर अदालत रोक लगा देती है, तो यह लोकसभा सांसद के रूप में उनकी बहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा. गांधी इस मामले में फिलहाल जमानत पर हैं.

राहुल गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने हाईकोर्ट में कहा था – मामला गंभीर नहीं है

वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने गुजरात हाईकोर्ट में कहा था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिस कथित अपराध के लिए दोषी ठहरा कर दो साल कैद की सजा सुनाई गई है, वह न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है. सिंघवी ने वर्ष 2019 के मानहानि मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध किया.

इससे पहले राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से लगा था झटका

राहुल गांधी ने दो साल की सजा को चुनौती देते हुए सूरत सेशंस कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की थी. लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने सेशंस कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

Also Read: कर्नाटक चुनाव : राहुल गांधी ने दिया पीएम मोदी के ’91 बार अपशब्द’ का जवाब, जानें कांग्रेस नेता ने क्या कहा

बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की याचिका पर सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई थी दो साल की सजा

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी. फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें