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UP News: पेरेंट्स को झटका, SC ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, स्कूलों को अब नहीं लौटानी होगी 15 फीसदी फीस

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सहित यूपी के निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से पंद्रह प्रतिशत वापस करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया था.

Lucknow : सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा सहित यूपी के निजी स्कूलों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कोरोना काल में ली गई फीस से 15% वापस करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी फीस वापस न करने पर नोएडा डीएम ने 90 स्कूलों पर एक-एक लाख जुर्माना लगाया था.

डीएम द्वारा लगाए गए इस जुर्माने के खिलाफ निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट का चुनौती दिया था. आपको बता दें कि यूपी के कई स्कूलों ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. अब कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है. इससे प्रदेश भर के अभिभावकों को बड़ा झटका लगा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फीस लौटाने का दिया था आदेश

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूलों को कोरोना काल के दौरान ली गई फीस में से 15 फ़ीसदी लौटने के आदेश दिए थे. हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसे लेकर शासन ने आदेश जारी कर दिए. शासनादेश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में संचालित सभी बोर्ड के सभी विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2020-21 में लिए गए शुल्क में से 15 फ़ीसदी धनराशि विद्यार्थियों को लौटानी होगी.

इसके 2 तरीके बताए गए हैं. पहला कि अगर बच्चा वर्तमान में भी उस विद्यालय में पढ़ रहा है तो उसकी आगे जमा होने वाली फीस में यह धनराशि समायोजित की जाएगी. दूसरा यह कि अगर बच्चा पढ़ाई करके स्कूल छोड़ चुका है तो यह 15 फ़ीसदी धनराशि उनको लौटाई जाएगी. आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण काल के दौरान सरकार ने 27 अप्रैल 2020 को एक शासनादेश जारी कर स्कूलों को 2020-21 सत्र में फीस नहीं बढ़ाने के निर्देश भी दिए थे.

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