Karnataka Election: कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को हो रहा है. चुनाव में 5 करोड़ 24 लाख वोटर विभिन्न दलों के प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे. मतदान करने वाले मतदाताओं में 9 लाख 85 हजार ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे. हालांकि कई बार ऐसा होता है कि वोटर मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ जाते तो है, लेकिन वहां पता चलता है कि उनका वोट किसी ओर ने पहले ही दे दिया है. अगर आपसे साथ भी ऐसी स्थिति आती है तो जान लीजिए आपको क्या करना है.
पीठासीन अधिकारी से करें शिकायत: अगर पोलिंग बूथ पर आपको यह जानकारी दी जाती है कि आपका वोट पहले से ही पड़ चुका है. तो ऐसी हालत में आप इसकी शिकायत पीठासीन अधिकारी से कर सकते हैं. अगर आपकी शिकायत सही साबित होती है, तो पीठासीन अधिकारी आपको टेंडर वोट डलवा सकता है. इसके लिए अधिकारी आपके दस्तावेजों की पूरी जांच करेंगे. अगर दस्तावेज सही साबित होते हैं, तो आपको टेंडर वोट डालने की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन अगर दावा गलत साबित होता है, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.
मतदाता सूची में नहीं है नाम तो क्या डाल पायेंगे वोट: जब आप चुनाव में वोटिंग के लिए निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपको वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेना चाहिए. अगर सूची में आपका नाम नहीं है तो आपको वोट करने से रोक दिया जाएगा. चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक ऐसा कोई भी शख्स वोट नहीं डाल सकता है जिसका नाम मतदाता सूची में नही है.
अगर आप जबरन वोट डालने की कोशिश करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. चुनाव आयोग बीच-बीच में मतदाता सूची में नाम डालवाने के लिए कैंप लगाता रहता है. वैसे में हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वोटिंग से पहले अपना नाम मतदाता सूची में डलवा ले.
Also Read: Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में अब टिकट के झंझट से आजादी, क्यूआर कोड वेस्ड पेपर टिकट की सुविधा शुरु