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बिहार में 50 हजार पैन कार्ड अब तक आधार से नहीं हुए लिंक, इस तारीख तक कर लें ये काम

बिहार में अब तक 50 हजार पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. ऐसे में उनका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तक है.

पटना. देश में आर्थिक पारदर्शिता लाने के लिए आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. बिहार में अब तक 50 हजार पैन कार्ड धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है. ऐसे में उनका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून तक है.

आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित

पैनकार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एक हजार रुपये विलंब शुल्क के साथ आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है. यदि कोई व्यक्ति अंतिम तिथि तक अपने पैनकार्ड में आधार कार्ड लिंक नहीं करवाता है, तो उनका पैनकार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही ऐसे पेन कार्ड का प्रयोग करने पर सरकार के तरफ से कार्रवाई भी की जा सकती है. आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 50 हजार से अधिक पैन कार्ड ऐसे हैं, जो अब तक आधार से लिंक नहीं है. इसकी वजह से इनके रद्द होने की आशंका है. साथ ही कई लोगों ने दोहरा या फर्जी नाम-पता पर पैन कार्ड बनवा रखा है. लेकिन इस बात की हकीकत 30 जून के बाद ही सामने आएगी. अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि कितने पैन कार्ड फर्जी या गड़बड़ हैं, जो रद्द हो गये.

पैन कार्ड को रद्द या अक्रियाशील कर दिया जाएगा

सीए मुकुंद मयंक ने कहा कि अपने पैनकार्ड को अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपको बैंक से लेनदेन करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. आपका पैनकार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं इसे ऑनलाइन तरीके से जाना जा सकता है. इसके लिए बस कुछ आसान से स्टेप्स को फॉलो करके लिंक स्टेटस को जाना जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय के स्तर से जारी आदेश के मुताबिक 1 जुलाई 2023 से आधार से लिंक नहीं किये गये पैन कार्ड को रद्द या अक्रियाशील कर दिया जाएगा. प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक देश में पैन धारकों की संख्या तकरीबन 61 करोड़ है. उनमें करीब 51 करोड़ पैन आधार कार्ड से लिंक हो गये हैं.

कैसे करें जांच

सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, होम पेज पर लिंक आधार स्टेटस का विकल्प चुनें, लिंक आधार स्टेटस विकल्प को चुनने के बाद पैन और आधार नंबर डालें, जिसके बाद एक पॉप-अप संदेश दिखाई देगा, यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश आएगा- आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है. अगर नहीं तो एक मैसेज आएगा- पैन आधार से लिंक नहीं है, इसके बाद आधार को पैनकार्ड से जोड़ने के लिए लिंक आधार पर क्लिक करें, जिसके बाद मैसेज आएगा आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध सत्यापन के लिए यूआईडीएआई को भेज दिया गया है, लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करके बाद में स्थिति की जांच करें.

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