बिहार के मुजफ्फरपुर में मिठनपुरा के तीन कोठिया से बरामद तीन टाइम बम मामले में कोर्ट ने मो. जावेद और उसके भाई जैकी पर आरोप तय कर दिया है. अब नौ जून को एडीजे तीन सुमित रंजन के कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके पूर्व सीआइडी ने दोनों भाइयों पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी. एफएसएल की जांच रिपोर्ट भी कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है. बता दें कि फरवरी माह में मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तीनकोठिया मोहल्ले से गुप्त सूचना के आधार पर विशेष पुलिस टीम ने तीन टाइम बम बरामद किया था. मौके से मो. जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उससे जिला पुलिस के साथ राष्ट्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भी पूछताछ की थी. बाद में उससे पूछताछ के आधार पर कोलकाता से जैकी को विशेष पुलिस टीम ने पकड़ा था.
तीनकोठिया से बरामद टाइम बम सर्किट से लैस थी. मौके से 100 पुड़िया स्मैक, फायर किया हुआ पांच कारतूस और मोबाइल भी जब्त किया गया था. पुलिस अधिकारियों का कहना था कि यह टाइम बम काफी कम मारक क्षमता वाला था. इसे टाइमर और इलेक्ट्रोनिक सर्किट के साथ तैयार तो किया गया था. लेकिन, एक पीवीसी पाइप के अंदर सिर्फ बारूद मिला,जिसमें विस्फोटक तत्व नहीं था. विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम और एनडीपीएस एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप दर्ज किया गया था. मामले में दोनों के खिलाफ ट्रायल चलाया जायेगा.
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इस केस को बाद में सीआइडी के हवाले कर दिया गया. सीआइडी पटना के डीएसपी अशोक कुमार सिंह इस केस के आइओ हैं. सीआइडी ने कोर्शट के आदेश पर शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में बंद मो. जावेद और जैकी से पूछताछ भी की थी. मामले में सीआइडी के आइओ डीएसपी अशोक कुमार ने दोनों भाइयों पर प्राथमिकी की मूल धाराओं में कांड को सत्य पाते हुए चार्जशीट दाखिल की है. इसके आधार पर सुनवाई करते हुए अब आरोपितों पर संज्ञान लिया गया है.