दुर्गापुर. कलकता हाईकोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती घोटाले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई व ईडी) को तृणमूल कांग्रेस के सांसद सह राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी है. इसके साथ ही अभिषेक पर कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. इस फैसले के मद्देनजर अभिषेक ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. वह किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दिये गये फैसले पर गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है. वह किसी भी जांच एजेंसी का सामना करने को तैयार हैं. समन किये जाने पर वह नवज्वार जन संयोग यात्रा को स्थगित कर एजेंसी के कार्यालय जायेंगे और जांच में सहयोग करेंगे. ये बातें श्री बनर्जी ने दुर्गापुर में बांकुड़ा के लिए रवाना होने से पहले कहीं. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ खंडपीठ अथवा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला है. वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जायेंगे.
जांच एजेंसी शिक्षक भर्ती घोटाला के साथ-साथ कोयला, पशु तस्करी, सारधा चिटफंड किसी भी मामले में जांच कर सकती है. अभिषेक ने कहा कि वह सभी मामलों में एजेंसी को जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन अफसोस है कि भ्रष्टाचार व घोटाला करनेवाले भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी गंभीर नहीं दिखती. उन्होंने कहा कि अगर खंडपीठ या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है, तो वह वहां भी जरूर जायेंगे. उन्होंने जुर्माना लगाने पर चिंता जताते हुए कहा कि पीआईएल करनेवालों के लिए कोई जुर्माना नहीं है, जो काफिले में लोगों के मरने पर सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाता है.