केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) आज तीसरे दिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े से पूछताछ करेगी. इधर बंबई हाईकोर्ट ने वानखेड़े को गिरफ्तारी जैसी ठोस कार्रवाई से दी गई अंतरिम राहत की अवधि 8 जून तक बढ़ा दी.
समीर वानखेड़े पर क्या है आरोप
एनसीबी के पूर्व स्थानीय क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े से रविवार को सीबीआई ने लगातार दूसरे दिन पांच घंटे पूछताछ की थी. दरअसल वानखेड़े पर कॉर्डेलिया क्रूज से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम शामिल न करने के एवज में उनसे कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.
समीर वानखेड़े सहित चार पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की
सीबीआई ने कथित तौर पर साजिश रचने और रिश्वत से जुड़े अपराधों के अलावा जबरन वसूली के आरोप से जुड़ी एनसीबी की शिकायत पर वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ हाल में प्राथमिकी दर्ज की है. जबकि समीर वानखेड़े ने बंबई हाईकोर्ट में इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है और प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था. हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद समीर वानखेड़े को राहत देते हुए 22 मई तक गिरफ्तारी से राहत दी थी. बाद में उसे बढ़ाकर 8 जून तक कर दी.
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शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में 3 अक्टूबर को किया गया था गिरफ्तार
आर्यन खान को तीन अक्टूबर 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, आर्यन पर लगे आरोपों को सही साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में NCB के नाकाम रहने पर बंबई हाईकोर्ट ने उसे तीन हफ्ते बाद जमानत दे दी थी. जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि एनसीबी, मुंबई क्षेत्र को अक्टूबर 2021 में क्रूज जहाज पर कुछ लोगों के पास मादक पदार्थ होने और उनके द्वारा उसका सेवन किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसके (एनसीबी के) कुछ अधिकारियों ने आरोपी को छोड़ने के एवज में रिश्वत मांगने की साजिश रची.