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शेल्टर होम मामले में सीबीआई ने महिला अधिकारी को बताया अक्षम, जानें सरकार ने क्या दिया दंड

बिहार प्रशासनिक सेवा के एक महिला अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. सीबीआई की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्वेता मिश्रा को सरकार ने निंदन के साथ-साथ 2 वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया है.

पटना. बिहार प्रशासनिक सेवा के एक महिला अधिकारी को सरकार ने दंड दिया है. सीबीआई की रिपोर्ट पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्वेता मिश्रा को सरकार ने निंदन के साथ-साथ 2 वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है.

अक्षम अधिकारी को मिला दंड

दरअसल, श्वेता मिश्रा कैमूर में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर तैनात थी. शेल्टर होम में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने जांच की थी. जांच रिपोर्ट समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध कराया गया था. समाज कल्याण विभाग ने 29 सितंबर 2020 को आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को दिया था. श्वेता मिश्रा पर आरोप है कि अल्पावास गृह का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण नहीं कीं. अपने पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं किया था. साथ ही अक्षमता का आरोप लगा था.

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया पत्र

शेल्टर होम में अनियमितता से संबंधित सीबीआई की जांच रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय जांच कमेटी ने विभागीय कार्रवाही चलाने की अनुशंसा की थी. इसके बाद आरोपी अधिकारी श्वेता मिश्रा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी. जवाब संतोषजनक नहीं होने के बाद सरकार ने निंदन की सजा और दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकन का दंड लगाया है.

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