Rampur: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां (Azam Khan) की एक मुश्किल कम होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है. हेट स्पीच मामले में बरी होने के बाद जहां वह राहत महसूस कर रहे थे, वहीं अब उनके जौहर ट्रस्ट की तरफ से संचालित रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता को लेकर चार्जशीट दाखिल की गई है.
फर्जी दस्तावेज के आधार पर मान्यता हासिल करने के आरोप में पुलिस ने 1888 पन्नों की चार्जशीट एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की है. इसमें आजम खां सहित उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और एक क्लर्क तौफीक अहमद को आरोपी बनाया गया है. कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून को तय की है.
रामपुर पब्लिक स्कूल में ये दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई है. शहर कोतवाली में जिलाधिकारी के आदेश पर वर्ष 2020 में तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने एफआईआर दर्ज कराई थी. इसमें आजम खां और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा सहित बेसिक शिक्षा विभाग में क्लर्क तौफीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
इसमें आरोप लगाया गया कि रामपुर पब्लिक स्कूल को फायर की मान्यता दी गई थी. इसमें नियमों को ताक में रखते हुए बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया. दरअसल अखिलेश यादव सरकार में तत्कालीन मंत्री आजम खां ने शहर में बच्चों के लिए तीन रामपुर पब्लिक स्कूल खोले थे. इनकी मान्यता 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग विभाग के जरिए कराई गई थी. प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद जांच पड़ताल में रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता में फर्जीवाड़े की बात सामने आई. इसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई.
पुलिस ने इस मामले में पहली चार्जशीट 2021 में दाखिल की गई और दूसरी चार्जशीट अब दाखिल की है. 1888 पेज की इस चार्जशीट को तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश किया गया है. इसके साथ ही 200 पेज की सीडी भी तैयार की है जिसमें पूरे केस का विवरण दिया गया है.
इसमें कहा गया है कि मान्यता से लेकर बिल्डिंग के मानकों को लेकर भी फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया गया. मामले में आजम खां और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा सहित बीएसए दफ्तर के क्लर्क तौफीक अहमद के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 475 और 120 बी आईपीसी के तहत आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं.