Bareilly: प्रदेश के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीक्षण अभियंता (एसई) और जिलों में तैनात अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) की छुट्टी के नियमों में बदलाव किया गया है. अब इनको छुट्टी पर जाने से पहले कमिश्नर-डीएम से मंजूरी लेनी होगी. इन अफसरों की शिकायतें लगातार शासन तक पहुंचने के बाद ये निर्णय किया गया है.
यूपी के मंडलायुक्त-जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही लोक निर्माण विभाग के अफसर जिला छोड़ सकेंगे. यह निर्देश प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने मुख्य अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिया है. इस बदलाव से पीडब्ल्यूडी के अफसर परेशान हैं. बताया जाता है कि पीडब्ल्यूडी के अफसर अचानक जिलों से ईएल और सीएल के नाम पर जिला मुख्यालयों से छुट्टी पर चले जाते थे.
इस वजह से विकास योजनाएं प्रभावित होती थीं. वहीं कमिश्नर-डीएम की बैठकों से भी यह अफसर गायब रहते थे. इस तरह की शिकायतें शासन तक लगातार पहुंच रही थीं. शासन ने शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया. इसके बाद अब प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी ने यूपी के सभी मुख्य अभियंताओं (चीफ इंजीनियर) को पत्र भेजा है. इसमें कमिश्नर-डीएम की अनुमति के बाद ही जनपद मुख्यालय छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. इसको सख्ती से लागू करने को कहा गया है.
Also Read: कानपुर: इंटरमीडिएट में 55 फीसदी वाले छात्र-छात्राएं भी अब HBTU से कर सकेंगे बीटेक, जानें पूरा प्रोसेसहर महीने डीएम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करते हैं. इसमें सभी विभागों के अफसर शामिल होते हैं. लेकिन, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अफसर अक्सर गायब रहते थे. वह अपने स्थान पर जूनियर अफसरों को बैठक में भेजते थे. इस वजह से कई बार जनप्रतिनिधियों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाता था.
उन्होंने इसे लेकर उच्चाधिकारियों से कई बार शिकायतें भी की. इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेकर छुट्टियों को लेकर नया फरमान जारी किया गया है. अब इस आदेश के बाद मनमाने तरीके से छुट्टी के बहाने मौज काटने वाले अफसरों बेहद परेशान होते नजर आ रहे हैं.
रिपोर्ट- मुहम्मद साजिद, बरेली