Family ID : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत परिवार आईडी अनिवार्य कर दी है. अगर आप परिवार आईडी बनवाना चाहते हैं तो इसके ले आपको ऑनलाइन पोर्टल https://familyid.up.gov.in पर जाना होगा. यहीं से आप परिवार आईडी (Family ID) बनवा सकते हैं. अगर आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं, यानी आपके पास राशन कार्ड नहीं है. तो भी परिवार आईडी बनवा सकेंगे. जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड आईडी ही उनकी परिवार आईडी मानी जाएगी.
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परिवार का कोई वयस्क सदस्य जो फैमिली आईडी हेतु स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है.
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यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी निर्मित करने के लिये स्वयं आवेदन करता है, तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा. जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपए का शुल्क देना होगा.
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परिवार आईडी बनवाने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी, जिसके अन्तर्गत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी. उनकी राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी.
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परिवार आईडी से कई लाभ है. अगर आप परिवार आईडी बनवाते हैं तो आपके परिवा के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी. किसानों को सब्सिडी और कृषि उपकरण मिलेगी. इस स्कीम से आय, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र और बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाना आसान हो जाएगा. फैमिली आईडी के जरिए परिवार के योग्य सदस्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकेंगे.