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पटना नगर निगम : होल्डिंग टैक्स व कचरा शुल्क जमा करने में अब लोगों को होगी सहूलियत, खुला अतिरिक्त काउंटर

नगर निगम के सभी अंचल में टैक्स काउंटर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक टैक्स काउंटर खुले रहेंगे. सभी कार्यपालक पदाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालय में स्थापित टैक्स काउंटर पर एक अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर का व्यवस्था करेंगे. इसके अतिरिक्त प्रत्येक रविवार को भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे.

पटना नगर निगम में होल्डिंग टैक्स व कचरा शुल्क जमा करने को निगम मुख्यालय में अतिरिक्त काउंटर का मेयर ने उद्घाटन किया. निगम के सभी अंचलों में होल्डिंग टैक्स व कचरा शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की गयी. 30 जून तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक इन काउंटरों पर लोग टैक्स जमा कर सकेंगे. अवकाश के दिन भी काउंटर खुला रहेगा. मौके पर डिप्टी मेयर रेशमी चंद्रवंशी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ आशीष कुमार सिन्हा के अलावा अपर नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. मेयर सीता साहू ने कहा कि अतिरिक्त काउंटर खुलने से लोगों को सुविधा मिलेगी. गर्मी के कारण टैक्स काउंटर को सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है. इससे लोगों को राहत मिलेगी.

अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रहेंगे 

नगर निगम के सभी अंचल में टैक्स काउंटर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक टैक्स काउंटर खुले रहेंगे. सभी कार्यपालक पदाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालय में स्थापित टैक्स काउंटर पर एक अतिरिक्त कंप्यूटर ऑपरेटर (कंप्यूटर सिस्टम सहित) का व्यवस्था करेंगे. इसके अतिरिक्त प्रत्येक रविवार को भी टैक्स काउंटर खुले रहेंगे. होल्डिंग टैक्स जमा करने में पटना वासियों को किसी तरह की समस्या नहीं आये इसलिए अवकाश के दिन भी कार्यालय खुले रखे जाएंगे.

ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था

टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट की भी व्यवस्था है. पटनावासियों को संपत्ति शुल्क का भुगतान करने के लिए नगर निगम की बेवसाइट www.pmc.bihar.gov.in/Home.aspx एवं pmcptax.bihar.gov.in/pmc/public पर जाकर सीधे अपने संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं. सभी ऑनलाइन पेमेंट माध्यम फोन-पे, पेटीएम व गूगल सहित अन्य माध्यमों द्वारा भी संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है.

पांच प्रतिशत की मिलेगी छूट

30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर पांच प्रतिशत छूट मिलेगी. जुलाई से सितंबर तक कोई लाभ नहीं मिलेगा. न ही कोई पेनाल्टी लगेगी. अक्तूबर से मार्च तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 1.5 प्रतिशत अतिरिक्त पेनाल्टी लगेगी.

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