केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) पश्चिम बर्दवान जिले के कोयला व होटल व्यवसायी राजू झा की हत्या की घटना की जांच करेगा. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश राजशेखर मंथा की पीठ ने हत्याकांड की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया. साथ ही हाइकोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच के लिए समय सीमा भी तय कर दी है.
सीबीआई को 4 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश
पीठ ने सीबीआइ को चार महीने के अंदर जांच प्रकिया पूरी रिपोर्ट कर पेश करने का निर्देश दिया. सीबीआइ को अगले 16 सप्ताह में उच्च न्यायालय को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है. बुधवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने पश्चिम बंगाल पुलिस को केस डायरी सहित मामले से संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिया है.
दिल्ली जाने के दौरान हो गयी थी राजू की हत्या
गौरतलब है कि कोयला व होटल व्यवसायी राजू झा को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने तीन अप्रैल को नयी दिल्ली के कार्यालय में तलब किया था. बताया गया है कि इडी के समन पर नयी दिल्ली जाने के क्रम में राजू झा दुर्गापुर से कोलकाता के लिए रवाना हुए थे. उनका कोलकाता से नयी दिल्ली जाने का कार्यक्रम था. लेकिन एक अप्रैल को, जब वे दुगार्पुर में अपने पैतृक निवास से कोलकाता आ रहे थे, तो उसी समय पूर्व बर्दवान के शक्तिगढ़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी है, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी.
पशु तस्करी के आरोपी की कार में जा रहे थे राजू
बताया गया है कि घटना के समय राजू झा के मित्र ब्रतिन मुखोपाध्याय भी साथ में थे और उनको भी चोटें आयीं थीं. इसके बाद पता चला कि घटना के दिन राजू झा अपनी कार से कोलकाता नहीं आ रहे थे. वह जिस वाहन में थे, वह पशु तस्करी के मामले के आरोपी अब्दुल लतीफ का था. पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने मामले की जांच शुरू की और तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया है. लेकिन अब तक हत्या के मुख्य आरोपियों का पता नहीं चला है.
कोयला तस्करी मामले की चार्जशीट में अब्दुल लतीफ का नाम
जानकारी के अनुसार, वारदात के समय राजू झा के साथ कार में अब्दुल लतीफ भी मौजूद था और अब्दुल लतीफ का नाम कोयला तस्करी मामले की चार्जशीट में शामिल है. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने भी इस बात पर गौर करते हुए कहा कि राजू झा हत्याकांड मामले में कोयला तस्करी का कोई संबंध होने की संभावना है.
सीबीआइ को सभी दस्तावेज सौंपें राज्य की एजेंसियां
इसलिए राज्य को केस डायरी सहित सभी दस्तावेज सीबीआइ, एसीबी और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा के एसपी को जल्द सौंपने को कहा गया है. मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सीबीआइ उक्त मामले की जांच अपने हाथ में लेने को तैयार है.
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