Bihar Teacher Recruitment: शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में 55 प्रतिशत अंक हासिल करने वाली सामान्य कोटि की महिलाएं भी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए आवेदन कर सकती हैं. प्राथमिक विद्यालयों में 79943 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर अर्हता निर्धारित की है.
शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालय अध्यापक पद के लिए सामान्य कोटि के वे ही अभ्यर्थी पात्र माने जायेंगे, जिन्होंने बीइटीइटी 2017 या सीटीइटी में न्यूनतम 60 फीसदी अंक और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों ने 55 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं. इसी प्रकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं नि:शक्त कोटि के उम्मीदवारों की पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 50 फीसदी अंक प्राप्त होना चाहिए.
दरअसल वर्ष 2019-20 में पंचायत प्रारंभिक शिक्षक एवं नगर प्रारंभिक शिक्षक के नियोजन के संदर्भ में निर्धारित प्रावधान को दोहराया गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने इस संदर्भ में सोमवार को एक आदेश जारी कर यह स्थिति स्पष्ट की है. इससे सामान्य श्रेणी के ऐसी महिला अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा जिनको, सीटीइटी में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित अंक 60 फीसदी से कम लेकिन 55 फीसदी या उससे अधिक अंक मिले हैं.
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बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव तथा में मीकू पाल ने बताया कि लंबे समय से आरक्षित वर्गों के लिए नंबर में छूट की मांग की जा रही थी. सीटेट के मार्क्स को आरक्षित वर्गों के लिए कम करने से कुल 40 हजार से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को फायदा होगा.
इधर शिक्षक नियुक्ति के लिए निकाले गये विज्ञापन में बीपीएससी ने हल्का संशोधन किया है. अब उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भाग -1 विषयपत्र में शामिल वाणिज्य के स्थान पर बिजनेस स्टडी पत्र होगा. साथ ही उर्दू और बांग्ला में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रुप में नियुक्ति के लिए विज्ञापन में उल्लेखित इंटर में 50 फीसदी अंकों के साथ उर्दू या बांग्ला के स्थान पर बीपीएससी ने 50 अंकों के उर्दू या बांग्ला होने की बात सोमवार को जारी शुद्धिपत्र में कही है.
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