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अभिषेक झा की जमानत याचिका पर अब पूजा सिंघल के साथ होगी सुनवाई, अदालत ने दिया ये आदेश

अभिषेक झा की ओर से पूजा सिंघल के मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित किये जाने की जानकारी दी गयी. इसके बाद न्यायालय ने इस याचिका को भी उसी पीठ में सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया

अभिषेक झा की जमानत याचिका पर सुनवाई अब पूजा सिंघल की याचिका के साथ ही होगी. न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश एमएम सुंदरेश की पीठ में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के लिए पेश की गयी थी. अभिषेक झा के वकील द्वारा मामले को मनी लाउंड्रिंग से संबंधित बताये जाने के तत्काल बाद न्यायाधीश ने यह जानना चाहा कि पूजा सिघंल की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गयी है.

अभिषेक झा की ओर से पूजा सिंघल के मामले की सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि निर्धारित किये जाने की जानकारी दी गयी. इसके बाद न्यायालय ने इस याचिका को भी उसी पीठ में सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया. इसके लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति लेने को कहा. न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश एमएम सुंदरेश की पीठ ने अभिषेक झा की याचिका को प्रारंभिक सुनवाई के लिए पांच जुलाई को न्यायाधीश संजय किशन कौल और न्यायाधीश अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ में पेश करने का निर्देश दिया. इसी पीठ में पूजा सिंघल की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है.

एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आदेश की प्रति सरकार को भेजी गयी

इडी ने पल्स अस्पताल सहित पूजा सिंघल व पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति जब्त करने के सिलसिले में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा दिये गये आदेश की प्रति भी राज्य सरकार को भेजी है. इडी ने जांच के बाद पूजा सिंघल के पारिवारिक सदस्यों की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया था. इसके बाद इन संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया था. अथॉरिटी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इडी द्वारा की गयी कार्रवाई को सही करार दिया था.

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