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एंटीलिया बम कांड मामला: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा की अंतरिम जमानत 4 सप्ताह के लिए बढ़ाई

Antilia के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आज चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी.

Antilia Bomb Scare Case: उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिलने और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी.

पीठ ने प्रदीप शर्मा को दी गयी राहत को बढ़ाया

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने इस महीने की शुरुआत में शर्मा को दी गयी राहत को बढ़ा दिया. इससे पहले, प्रदीप शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने कहा था कि उनकी पत्नी की सर्जरी इसलिए नहीं हो सकी, क्योंकि संबंधित डॉक्टर भारत में नहीं हैं. मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर विशेषज्ञ शर्मा को दी गयी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए पीठ से अनुरोध करते हुए दवे ने कहा, डॉक्टर पूरे जून महीने में बाहर रहने वाले हैं. अब वह जुलाई के पहले सप्ताह में भारत लौटेंगे जिसके बाद सर्जरी की जाएगी.

चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल केएम नटराज ने अंतरिम जमानत को बढ़ाने के आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी की कोई विशिष्ट तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह तो शर्मा फिर से जमानत बढ़ाने का अनुरोध करेंगे. उन्होंने कहा, यह गंभीर मामला है और महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी है। बार-बार जमानत नहीं बढ़ाई जा सकती. न्यायमूर्ति बोपन्ना ने कहा कि ये छोटे मुद्दे हैं और चूंकि डॉक्टर देश में नहीं हैं, इसलिए सर्जरी नहीं हो सकती. पीठ ने पिछले आदेश और डॉक्टर की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी और मामले को चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया.

अदालत ने 5 जून को शर्मा को दी थी तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत

शीर्ष अदालत ने पांच जून को शर्मा को तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. शर्मा की पत्नी की होने वाली सर्जरी की जानकारी का संज्ञान लेने के बाद अदालत ने यह निर्णय लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शर्मा को निचली अदालत द्वारा लागू शर्तों का पालन करने पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा.

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