Aadhaar Card Not Mandatory for Registration of Birth and Death – केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है. जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र (Birth and Death Certificate) रजिस्ट्रेशन के लिए अब आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी. सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस को बिना आधार रजिस्ट्रेशन के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट बनाने की इजाजत दे दी है. बता दें कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इससे पहले आदेश जारी किया था कि बिना आधार के यह सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे.
सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
सरकार के नये नोटिफिकेशन के अनुसार, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब आधार नंबर की जरूरत नहीं होगी. अब इस काम के लिए आधार अनिवार्य नहीं होगा. सरकार ने बीते 27 जून को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी आईटी मंत्रालय ने आरजीआई कार्यालय को कहा है कि वह जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रेशन के दौरान दिये गए डीटेल्स को वेरिफाई करने के लिए आधार डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकता है.
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सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ‘जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969’ के तहत नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्म में जानकारी भरनी होती है. इस जानकारी को वेरिफाई करने के लिए लोगों से आधार नंबर मांगा जाता है. हालांकि, अब यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर वेरिफिकेशन के लिए अनिवार्य तौर पर आधार की मांग नहीं की जा सकती है. यह व्यवस्था जन्म या मृत्यु के मामले में जन्म के समय बच्चे के माता-पिता और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से और मृत्यु के मामले में माता-पिता, पति या पत्नी और सूचना देने वाले की पहचान स्थापित करने के मकसद से की गई है.
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