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यूपी: योगी सरकार ने मानसून में बिजली कर्मियों की सुरक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग के अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें बारिश के दौरान होने वाली खराबी को ठीक करना और रखरखाव कार्य में निर्धारित मानकों का पालन करना शामिल है.

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन एम देवराज ने दुर्घटना का कारण लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है. शुक्रवार को एक सरकारी बयान में कहा गया कि मानसून के दौरान बिजली संबंधी दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से,उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाग के अधिकारियों के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें बारिश के दौरान होने वाली खराबी को ठीक करना और रखरखाव कार्य में निर्धारित मानकों का पालन करना शामिल है.

दुर्घटना का कारण लापरवाही तो अफसर नपेंगे

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष एम देवराज ने मानसून सीजन के दौरान बिजली विभाग के विशेषकर आउटसोर्स कर्मचारियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.यूपीपीसीएल चेयरमैन ने दुर्घटना का कारण लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि जहां भी ऐसी दुर्घटनाएं हुईं, घायल कर्मचारियों की पूरी देखभाल और उपचार के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए और नियमानुसार मुआवजे का समय पर भुगतान भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए.

आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा प्रशिक्षण

पीसीएल अध्यक्ष एम देवराज ने कहा है कि कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रशिक्षण यथाशीघ्र प्रत्येक वितरण क्षेत्र में और डिविजनल स्तर पर डिस्कॉम के माध्यम से शेड्यूल करके आयोजित किया जाना चाहिए.चूंकि बारिश के दौरान घटनाएं बढ़ जाती हैं,जिससे दुर्घटनाओं का खतरा पैदा हो जाता है,सरकार ने वितरण में शामिल विद्युत कर्मचारियों को सावधानी बरतने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशिष्ट सावधानियों का पालन करने का निर्देश दिया है. सरकार ने किसी अधिकारी की लापरवाही से दुर्घटना होने की स्थिति में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी है.

लाइन कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरण की सूची भेजी

प्रत्येक 33/11 केवी उपकेंद्रों पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनात आउटसोर्स कर्मियों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था करने की जवाबदेही तय कर दी गई है. उपकरण में हेलमेट, दस्ताने, सरौता,सुरक्षा बेल्ट, अर्थ चेन, सुरक्षा जूते शामिल हैं.प्रत्येक समूह के पास लाइन कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण हैं यह अधिकारी सुनिश्चित करेंगे. निर्देशों में कहा गया है कि वितरण क्षेत्र के मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता आवासीय परिसरों में सुरक्षा उपकरणों का निरीक्षण करने और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा श्रमिकों को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होंगे.

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