29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की अधिकतम फीस तय, शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

बिहार के निजी संस्थानों में डीएलएड की निर्धारित शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध उक्त कोटि के संस्थानों की तरफ से लागू किया जाना बाध्यकारी होगा.

शिक्षा विभाग ने बिहार के गैर सरकारी स्व वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए फीस निर्धारित कर दी है. यह फीस शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए निर्धारित की गयी है. विभाग ने प्रति विद्यार्थी अधिकतम 60 हजार रुपये सालाना शुल्क निर्धारित किया है. यानी दो वर्ष के समूचे कोर्स की अधिकतम फीस एक लाख बीस हजार रुपये निर्धारित की गयी है. शिक्षा विभाग ने इस निर्णय के संदर्भ में विधिवत अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी है.

निर्धारित की गयी फीस अधिकतम होगी

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक निर्धारित की गयी फीस अधिकतम होगी. यह शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की तरफ से डीएलएड कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर किया गया है. लिहाजा वेतनादि पर कम व्यय होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम की जायेगी, जिस अनुपात में व्यय कम होगा.

छात्रों को मनमानी फीस से मिलेगी मुक्ति

विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध उक्त कोटि के संस्थानों की तरफ से लागू किया जाना बाध्यकारी होगा. आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि डीएलएड कोर्स के शुल्क निर्धारण से संबंधित पहले निर्गत सभी अधिसूचना या आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे. जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से शुल्क निर्धारित किये जाने से विद्यार्थियों को गैर सरकारी कॉलेजों की मनमानी फीस से काफी हद तक मुक्ति मिल सकेगी.

Also Read: बिहार में शिक्षकों की लापरवाही पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई, इन अध्यापकों का कटेगा वेतन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें