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झारखंड के विवि से इस तरीख तक नामांकन रद्द कराने पर पूरी फीस होगी वापस, UGC ने लागू की रिफंड पॉलिसी

किसी विवि, कॉलेज और संस्थान में 31 अक्तूबर के बाद भी नामांकन प्रक्रिया शुरू रहने पर विद्यार्थियों को शुल्क व प्रमाण पत्र लौटाने के लिए अलग से शिड्यूल जारी किया गया है

किसी भी विवि, कॉलेज व संस्थान में सत्र 2023-24 में नामांकित विद्यार्थी किसी कारणवश 30 सितंबर तक नामांकन रद्द कराते हैं, तो उन्हें जमा की गयी पूरी फीस (शुल्क) वापस होगी. वहीं 31 अक्तूबर तक वापस लेने पर एक हजार रुपये प्रोसेसिंग शुल्क काट कर बाकी फीस वापस हो जायेगी. यूजीसी ने सभी विवि, कॉलेजों व संस्थानों के लिए संशोधित रिफंड पॉलिसी लागू की है. यूजीसी के सचिव प्रो मनीष जोशी ने इस बाबत सभी विवि के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्य व संस्थानों के निदेशकों को पत्र भेज कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का निर्देश दिया है.

यूजीसी से कर सकते हैं शिकायत :

किसी विद्यार्थी को अगर विवि, कॉलेज व संस्थान नियमानुसार शुल्क वापस नहीं करते हैं, तो वह यूजीसी से शिकायत कर सकते हैं. सचिव ने शुल्क वापसी से संबंधित जानकारी सभी विवि, कॉलेजों व संस्थानों को प्रोस्पेक्टस में भी देने का निर्देश दिया है.

सचिव के अनुसार किसी विवि, कॉलेज और संस्थान में 31 अक्तूबर के बाद भी नामांकन प्रक्रिया शुरू रहने पर विद्यार्थियों को शुल्क व प्रमाण पत्र लौटाने के लिए अलग से शिड्यूल जारी किया गया है. इसके तहत नामांकन की अंतिम तिथि से 15 दिन पूर्व नामांकन रद्द करने की औपचारिक जानकारी देने पर विद्यार्थी को 100 प्रतिशत शुल्क वापस होंगे.

इसी प्रकार 15 दिन से कम जानकारी देने पर 90 प्रतिशत, नामांकन की अंतिम तिथि के 15 दिन बाद जानकारी देने पर 80 प्रतिशत, 30 दिन तक जानकारी देने पर 50 प्रतिशत राशि वापस होगी, जबकि 30 दिन के बाद जानकारी देने पर कोई भी शुल्क वापस नहीं होगा.

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