पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की है. 8 जुलाई यानि शनिवार को राज्य के जिन 22 जिलों में पंचायत चुनाव होंगे, वहां राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अन्य सरकारी संस्थानों, दुकानों, कारखानों और विभिन्न वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा .गौरतलब है कि पंचायत चुनाव में सभी लोग अपना वोट दे पायें ऐसे में राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है.
राज्य श्रम विभाग ने पहले इस संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की थी. बाद में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना का हवाला देते हुए 22 जिलों के जिलाधिकारियों को नोटिस भेजा गया. आयोग की अधिसूचना के मुताबिक वेतन अवकाश के मुद्दे को राज्य वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है. राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में काम करने वालों और पंचायत क्षेत्रों में मतदाताओं को भी सवैतनिक अवकाश देने का आदेश दिया गया है. ऐसे में सभी लोग पंचायन चुनाव का हिस्सा बन पाएंगे.
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राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी सवैतनिक अवकाश मिलेगा. माना जा रहा है कि वोटिंग को प्रोत्साहित करने के लिए ये छुट्टी दी गई है. यह सुनिश्चित करने के लिए सवैतनिक अवकाश का प्रस्ताव किया गया है ताकि वेतन कटौती के डर से कोई भी कर्मचारी मतदान से अनुपस्थित न रहे . राज्य के 20 जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सीटों और केवल दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सीटों के लिए शनिवार को चुनाव होने जा रहे हैं. पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की ओर से प्रचार का कार्य भी तेजी से चल रहा है.