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बरेली: कोर्ट ने हत्यारोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, अवैध संबंधों के शक में की थी 19 साल के युवक की हत्या

बरेली जिला कोर्ट ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के युवक की हत्या मामले में दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोप है कि उन्होंने फरसे और लाठी-डंडों से युवक की हत्या की थी.

Bareilly : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने अवैध संबंधों के शक में 19 साल के युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है. आठ साल पुराने इस मामले में दोनों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें ताउम्र जेल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इन दोनों ने परिवार की एक महिला से अवैध संबंधों के शक में 19 साल के युवक की फरसे से हत्या कर दी थी. आठ साल के बाद कोर्ट ने दोनों को सजा सुनाई है.

शासकीय अधिवक्ता महेश कुमार यादव ने गुरुवार को बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (नवम) प्रतिभा सक्सेना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले के आरोपी मान सिंह और अनूप सिंह को बुधवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि 27 नवंबर 2014 को कुआं डांडा निवासी रामकुमारी ने बरेली जिले के थाना भुता में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके 19 वर्षीय पुत्र निरंजन सिंह की उसी के गांव के रहने वाले मानसिंह के परिवार की एक महिला से अवैध संबंधों का शक होने पर लाठी-डंडे और फरसे से हमला करके हत्या कर दी गई थी.

कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

इस मामले में मानसिंह, श्याम सिंह और अनूप सिंह नामक व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान श्याम सिंह की मौत हो गई थी. अदालत ने बाकी दो दोषियों को आज उम्रकैद की सजा सुनाई है.

जानें- क्या है मामला?

दरअसल ये मामला साल 2014 का है. बरेली के भुता थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के ही एक 19 वर्षीय युवक की फरसे से काटकर हत्या कर दी गई थी. मृतक युवक की मां राजकुमारी ने इस मामले में गांव के ही रहने वाले मानसिंह के परिवार पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया था. जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.

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