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अयोग्य सांसद राहुल गांधी को मिलेगा समय, SC के फैसले के बाद ही वायनाड सीट पर फैसला लेगा चुनाव आयोग!

23 मार्च को राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के बाद वायनाड सीट खाली हो गई. धारा 151ए के अनुसार, चुनाव आयोग को 22 सितंबर, 2023 तक वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य है. मगर अब्दुल्ला आजम खान समेत कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए EC वायनाड में चुनाव कराने का फैसला ले सकता है.

अयोग्य सांसद राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में बहाली की संभावना अब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि सुप्रीम कोर्ट आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के लिए सहमत है या नहीं, चुनाव आयोग को उपचुनाव की घोषणा करने से कोई नहीं रोक सकता है. उनके द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा सीट अब भी खाली है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 151ए, चुनाव आयोग को रिक्ति होने की तारीख से छह महीने के भीतर उपचुनाव के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के सदनों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने का आदेश देती है, बशर्ते कि कार्यकाल का शेष भाग किसी रिक्ति के संबंध में सदस्य एक वर्ष या उससे अधिक है.

गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को झटका देते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उनकी वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी. इसका मतलब है कि राहुल गांधी लोकसभा से सांसद के रूप में अयोग्य रहेंगे.

22 सितंबर, 2023 तक वायनाड में उपचुनाव कराना अनिवार्य

23 मार्च को राहुल को अयोग्य ठहराए जाने के बाद वायनाड सीट खाली हो गई. धारा 151ए के अनुसार, चुनाव आयोग को 22 सितंबर, 2023 तक वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य है. चूंकि यह रिक्ति 17वीं लोकसभा के कार्यकाल से एक वर्ष से अधिक समय पहले पैदा हुई थी. अंत में, उपचुनाव को ख़त्म नहीं किया जा सकता, भले ही निर्वाचित सांसद का कार्यकाल अल्पावधि ही होगा.

पिछले कुछ अनुभवाओं को ध्यान में रखेगा चुनाव आयोग 

सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने समय बचाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ के पास न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है. संयोग से, चुनाव आयोग ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल , सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अयोग्यता के कारण बनी रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव की घोषणा करने में तत्परता दिखाई . जनवरी 2023 में, हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने पर फैज़ल की अयोग्यता के कुछ ही दिनों बाद सीईसी राजीव कुमार ने लक्षद्वीप लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की थी. हालाँकि, चुनाव आयोग को कुछ दिनों बाद चुनाव अधिसूचना वापस लेनी पड़ी, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय ने फैज़ल की सजा को रद्द कर दिया था.

वायनाड सीट 23 मार्च से खाली 

सूत्रों ने कहा कि चुनाव आयोग वायनाड के लिए उपचुनाव प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के बजाय इंतजार करो और देखो की नीति को प्राथमिकता दे रहा है. विचार यह है कि राहुल और उनके वकीलों को कानूनी उपाय तलाशने का समय दिया जाए क्योंकि कानून चुनाव आयोग को उपचुनाव कराने के लिए छह महीने का समय देता है. कुमार ने 29 मार्च को कर्नाटक चुनाव की घोषणा के लिए एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था, “कोई जल्दी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर सकता है चुनाव आयोग 

हालाँकि, चुनाव आयोग की ओर से यह स्पष्ट नहीं है कि वायनाड उपचुनाव की घोषणा करने से पहले वह किस चरण के कानूनी उपायों का इंतजार करेगा. 29 मार्च के बाद से सूरत की सत्र अदालत और अब गुजरात उच्च न्यायालय ने राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि ऐसी भी संभावना है कि सत्र अदालत राहुल को दी गई दोषसिद्धि और सजा के गुण-दोष से संबंधित एक समानांतर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी दो साल की सजा में कटौती कर सकती है – जिससे उनकी अयोग्यता अप्रभावी हो जाएगी – कार्यवाही आमतौर पर लंबे समय तक चलती है. जब तक अगले ढाई महीने में ऐसी राहत नहीं मिलती, वायनाड उपचुनाव अपरिहार्य लगता है.

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