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UP News: अफजाल अंसारी की सजा पर फैसला सुरक्षित, धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों को राहत

एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगेस्टर मामले में अफजाल अंसारी को दी गई सजा के खिलाफ डाली गई याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए नयी तारीख दे दी है.

लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया है. कोर्ट अब इस मामले में 24 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगी. गाजीपुर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा गैंगेस्टर मामले में अफजाल अंसारी को दी गई सजा के खिलाफ डाली गई याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हु नयी तारीख दे दी है.

क्या बहाल होगी सांसदी ?

बीती 29 अप्रैल को विधायक कृष्णानंद राय वाराणसी के कोयला व्यापारी अजय रूंगटा के अपहरण मामले में दर्ज गैंगेस्टर केट में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद अफजाल ने इस फैसले के खिलाफ एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसकी आज सुनवाई हुई है. जानकारी के अनुसार, इससे पहले हाईकोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई हुई थी. फिर आज सुनवाई में कोर्ट ने बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखते हुए 24 जुलाई की डेट दे दी है. अब 24 जुलाई को इस मामले में बड़ा फैसला आ सकता है. अफजाल अंसारी की सजा पर यदि रोक लगती है तो उनकी सांसदी बहाल हो जाएगी.

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धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार के दोनों बेटों को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर और अब्बास को धोखाधड़ी के मामले में राहत दी है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ शुरू की गई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है. वहीं यूपी सरकार से जवाब मांगा है. याची की ओर से कोर्ट को बताया कि जिस मामले में उमर और अब्बास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, उस दौरान दोनों नाबालिग थे. दोनों बेकसूर हैं. कोर्ट ने मामले को विचारणीय मानते हुए यूपी सरकार से जवाब-तलब किया है.

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