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Rahul Gandhi House: शीला दीक्षित का आवास होगा राहुल गांधी का नया ठिकाना, बेटे संदीप के बनेंगे किरायेदार

राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था, जो 12 तुगलक लेन में स्थित था. बंगला खाली करने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है. गौरतलब है कि आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का नया ठिकाना दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का आवास हो सकता है सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है कि राहुल गांधी दीक्षित के घर में अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं. राहुल फिलहाल अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपथ में रह रहे हैं.

बी2 निजामुद्दीन ईस्ट में है शीला दीक्षित का घर

मालूम हो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का घर बी2 निजामुद्दीन ईस्ट में स्थित है. जहां फिलहाल शील दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित रह रहे हैं. सूत्रों के हवाले से खबर है कि वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी फिलहाल अपने घर को उसीमें स्थानांतरित करने की प्रतैयारी में हैं. हालाकि, अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और यह सुरक्षा की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा क्योंकि राहुल गांधी को जेड-प्लस सुरक्षा दी गई है.

राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को खाली कर दिया था अपना सरकारी बंगला

मालूम हो राहुल गांधी ने 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया था, जो 12 तुगलक लेन में स्थित था. बंगला खाली करने के बाद उन्होंने कहा था कि उन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ रही है. संसद से अयोग्य ठहराने के बाद राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था.

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शीला दीक्षित के बेटे के किरायेदार होंगे राहुल गांधी

सूत्रों ने यह भी कहा कि सुरक्षा एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद, राहुल संदीप दीक्षित के किरायेदार होंगे और वह हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित 1,500 वर्ग फुट के फ्लैट के किराए के समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे.

मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की चली गयी सांसदी

गौरतलब है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें लोकसभा सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. मोदी सरनेम मामले में सुनवाई करते हुए गुजरात के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी. मालूम हो राहुल गांधी इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट में याचिका भी दायर कर चुके हैं, जहां से उन्हें निराशा हाथ लगी है.

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