लखनऊ: यूपी सरकार इलेक्ट्रिक वाहन (e vehicle) खरीदने वालों को सब्सिडी देगी. दो पहिया व चौपहिया वाहनों की खरीद पर अलग-अलग सब्सिडी का प्रावधान किया गया है. प्रमुख सचिव परिवान वेंकटेश्वर लू ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इलेक्ट्रिक कार (e-car) खरीदने वालों को एक लाख रुपये और दोपहिया वाहन खरीदने वालों को पांच हजार रुपये सब्सिडी मिलेगी. यह शासनादेश 14 अक्टूबर 2022 के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों पर लागू होगा.
परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (e two wheeler) वाहनों पर प्रत्येक को पांच हजार छूट मिलेगी. पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों (e four wheeler) को एक-एक लाख रुपये सब्सिडी मिलेगी. प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 इलेक्ट्रिक बसों (e bus) में प्रति ई-बस 20 लाख रुपये की छूट मिलेगी.
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इसके अलावा 1000 ई-गुड्स वाहन (e goods carrier) पर एक-एक लाख रुपये छूट मिलेगी. 14 अक्टूबर 2022 से तीन साल तक ई-व्हीकल (e vehicle) की खरीद पर टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगा. जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस दे दी है, उनके एकाउंट में रुपया वापस आ जाएगा. यह छूट 13 अक्टूबर, 2025 तक होगी.
ई-व्हीकल (e vehicle) पर सरकार से मिलने वाली सब्सिडी लेने के लिये ऑनलाइन आवेदन करना होगा. प्रमुख सचिव परिवहन वेंकटेश्वर लू ने बताया कि सब्सिडी के लिये वेब पोर्टल upevsubsidy.in पर आवेदन करना होगा. एक व्यक्ति को एक ही गाड़ी पर छूट मिलेगी. फ्लीट ऑपरेटर्स और एग्रीगेटर्स के लिये छूट का मानक बदला गया है. ऐसे लोगों को चार दोपहिया या चार पहिया वाहन पर छूट मिलेगी. इसके अलावा पांच ई-बस (e bus) या ई-गुड्स वाहन (e goods carrier) पर भी छूट ली जा सकेगी.
सब्सिडी लेने के लिये यदि किसी आवेदक ने गलत सूचना दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. सब्सिडी लेने वाले को अपने बैंक एकाउंट की सूचना भी आवेदन के समय देनी होगी. परिवहन विभाग आवेदक का सत्यापन करके पात्रता सुनिश्चित करेगा. इसके बाद ही सब्सिडी आवेदन के खाते में जाएगी.
प्रथम चरण में इलेक्ट्रिक वाहन और उसके मालिक का सत्यापन संबंधित मोटर वाहन डीलर करेगा. आवेदक को रजिस्ट्रेशन के समय अपनी फोटो और हस्ताक्षर भी ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. जिससे फोटो व हस्ताक्षर का सत्यापन वाहन डेटाबेस में पंजीकरण के समय अपलोड किये गये फार्म-20 से मिला सके. फार्म-20 में लगी फोटो और हस्ताक्षर का सथ्यापन आरटीओ करेगा.